Budaun News: जामा मस्जिद-नीलकंठ मंदिर मामले में फिर टली सुनवाई, रही ये वजह; जानें पूरा मामला
Budaun News जामा मस्जिद-नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में याचिका की पोषणीयता पर सुनवाई बुधवार को फिर टल गई। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
By Jagran NewsEdited By: Nirmal PareekUpdated: Wed, 12 Apr 2023 09:30 PM (IST)
जागरण संवाददाता, बदायूं : जामा मस्जिद-नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में याचिका की पोषणीयता पर सुनवाई बुधवार को फिर टल गई। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने सुनवाई के लिए अब अगली तारीख 18 अप्रैल तय की है।
अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पटेल की ओर से जामा मस्जिद शम्सी की जगह नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए याचिका दायर की है। इसमें जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार, पुरातत्व विभाग को को पक्षकार बनाया है। शुरूआत में ही शासन की ओर से जिला प्रशासन, जामा मस्जिद इंतजामियां कमेटी के अधिवक्ता ने आवेदन देकर याचिका खारिज करने की मांग की।
बताया गया कि याचिका पोषणीय नहीं है। अदालत ने वादी पक्ष को पक्षकारों के नाम प्रकाशन का आदेश दिया। पक्षकारों के नाम प्रकाशन होने के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों की ओर से आवेदन देकर जामा मस्जिद की जगह बौद्ध किला होने का दावा करते हुए खुद को पार्टी बनाए जाने की मांग की। वादी पक्ष की ओर से वाराणसी में ज्ञानवापी की तरह आयोग गठन कर सर्वे कराने की मांग की गई है। जबकि जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी का कहना है कि पहले याचिका की पोषणीयता पर सुनवाई होनी चाहिए।
अदालत ने वादी पक्ष के संशोधन आवेदन पहले सुनवाई पर सहमति दी है। पिछली तारीख पर वादी पक्ष के अधिवक्ता वेद प्रकाश साहू ने तैयारी न होने का आवेदन दिया था, जिस पर अगली तारीख लग गई थी, आज अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण सिविल जज सीनियर डिवीजन ने 18 अप्रैल की अगली तारीख तय कर दी है।
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