जामा मस्जिद-नीलकंठ मंदिर मामले में 7 नवंबर की लगी तारीख, यूपी वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल किए जा चुके हैं जवाब
जामा मस्जिद-नीलकंठ मंदिर मामले में अदालत ने सुनवाई के लिए 7 नवंबर की अगली तारीख लगा दी है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पटेल की ओर से सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में याचिका दायर की है। बताते चलें कि जामा मस्जिद शम्सी की जगह नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया है। अभी याचिका की पोषणीयता पर सुनवाई चल रही है।
By Jagran NewsEdited By: Nitesh SrivastavaUpdated: Fri, 06 Oct 2023 01:49 PM (IST)
जागरण संवाददाता, बदायूं। जामा मस्जिद-नीलकंठ मंदिर मामले में अदालत ने सुनवाई के लिए 7 नवंबर की अगली तारीख लगा दी है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पटेल की ओर से सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में याचिका दायर की है।
बताते चलें कि जामा मस्जिद शम्सी की जगह नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया है। अभी याचिका की पोषणीयता पर सुनवाई चल रही है।पक्षकार जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, जिला प्रशासन, पुरातत्व विभाग, यूपी वक्फ बोर्ड की ओर से जवाब दाखिला किए जा चुके हैं। शुक्रवार को सुनवाई की तारीख थी।
वादी पक्ष की ओर अपने दावे के समर्थन में कुछ तथ्यपरक कागज जमा किए। अदालत ने अब सुनवाई की तारीख सात नवंबर लगा दी है।यह भी पढ़ें: जामा मस्जिद-नीलकंठ मंदिर मामले में फिर टली सुनवाई, रही ये वजह; जानें पूरा मामला
क्या है मामला
अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पटेल की ओर से जामा मस्जिद शम्सी की जगह नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए याचिका दायर की गई थी।इसमें जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार, पुरातत्व विभाग को को पक्षकार बनाया गया है।यह भी पढ़ें: बदायूं में जामा मस्जिद की जगह नीलकंठ मंदिर का दावा
शुरूआत में ही शासन की ओर से जिला प्रशासन, जामा मस्जिद इंतजामियां कमेटी के अधिवक्ता ने आवेदन देकर याचिका खारिज करने की मांग की थी।
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