नाबालिग को भगाकर किया दुष्कर्म; कोर्ट ने दी अनूठी सजा, दोहरे आजीवन कारावास सहित दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया
Badaun Crime News In Hindi पीड़िता ने बताया कि यह लोग यहां से हिमाचल प्रदेश ले गए थे। राजू नगर में कमरा लेकर उसको रखा था। मुकेश ने उसे करीब ढाई साल अपने साथ रखा था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। वह अपनी जीजा की मदद से जबरदस्ती उसको इलाहाबाद कोर्ट में ले गया और वहां से बाद में स्टे प्राप्त कर लिया।
By Jagran NewsEdited By: Abhishek SaxenaUpdated: Sat, 14 Oct 2023 08:27 AM (IST)
जागरण संवाददाता, बदायूं। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीपक यादव ने दोहरे आजीवन कारावास समेत दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
नाबालिग बेटी को ले गया था भगाकर
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने 17 अक्टूबर 2013 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बिसौली को इस आशय की तहरीर दी कि वह और उसका लड़का पंजाब में रहकर मेहनत−मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उसकी नाबालिग पुत्री आठवीं की छात्रा है।
ये भी पढ़ेंः Taj Carnival में आइए खूबसूरत शहर आगरा, देखिए हाट एयर बैलून राइड से ताजमहल, चखने को मिलेंगे देश के 50 लजीज खाने
23 सितंबर 2013 की सुबह घर से बस्ता लेकर पढ़ने के लिए कह कर गई थी। जब वह शाम तक घर वापस नहीं आई तो उसकी पत्नी ने लोगों ने लोगों से पूछताछ की तथा उसकी काफी तलाश किया।
ये भी पढ़ेंः Meerut: दिल्ली की छात्रा से होटल में दुष्कर्म केस; हाईकोर्ट से मिली पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के बेटे को जमानत
घरवालों से की शिकायत
कुछ लोगों ने बताया कि उसकी पुत्री को उसके गांव का मुकेश मौर्य अपने भाइयों ओमपाल की मदद से बहला-फुसला कर ले गया है। तब उसकी पत्नी ने फोन पर उसे सूचना दी तब वह पंजाब से घर वापस आया और मुकेश के घर वालों से भी शिकायत की। इन लोगों ने धमकी दी की तेरी लड़की भाग गई है तुझे भी जान से मार देंगे। गांव से भागने की धमकी भी दी। बाद में लड़की बरामद हुई थी।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।