UP Teachers Vacancy : यूपी के इस जिले में सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति पर कोर्ट ने लगाई रोक, यह है पूरा मामला
UP Teachers Vacancy पांच साल पहले प्रदेश में हुई 12460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत जिले में 60 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। उस वक्त 58 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते हुए उनकी जिले में जॉइनिंग कर दी गई थी। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में सवाल उठने पर मामला हाईकोर्ट में चला गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
जागरण संवाददाता, बदायूं : परिषदीय विद्यालयों में 12460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत पांच वर्ष तक लड़ाई लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अब सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। ऐसे में जिले में भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित हुए अभ्यर्थियों की को नियुक्ति पत्र तो दे दिए हैं लेकिन इनकी तैनाती पर रोक लगा दी गई है।
पांच साल पहले हुई थी नियुक्ति
पांच साल पहले प्रदेश में हुई 12460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत जिले में 60 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। उस वक्त 58 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते हुए उनकी जिले में जॉइनिंग कर दी गई थी। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में सवाल उठने पर मामला हाईकोर्ट में चला गया था।
हाल ही में हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति पाने से रह गए अभ्यर्थियों को तैनाती के आदेश जारी किए थे। जिसके बाद से जिले में भर्ती के तहत रिक्त दो पदों पर शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद उनका स्कूल आवंटन किया गया उन्हें नियुक्ति पत्र सौंप गए। बीएसए स्वाति भारती ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने की बात कही है। इस भर्ती के तहत जिले में दो शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी।