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'मेरे घर पर पुलिस क्यों भेजी इससे मेरी तौहीन हुई है', वकील के घर पहुंचे पुलिसकर्मी तो सीधे जज को...

दायर मामले की सुनवाई चल रही है। उनका कहना है कि उक्त अधिवक्ता काउंसिल के समक्ष पेश नहीं हुए। इसके लिए बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश ने तारीख की जानकारी के लिए मुझे रजिस्ट्री किया। इसी मामले में कोई सूचना जजी में आयी थी। यह सीधे मुझे भेजा जा सकता था लेकिन इसे न्यायालय द्वारा नोटिस के रूप में पुलिस के जरिए भेजा गया।

By Raghvendra Chandra Shukla Edited By: Mohammed Ammar Updated: Fri, 08 Nov 2024 07:27 PM (IST)
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वकील ने जिला जज को पत्र लिखकर शिकायत की है।
जासं, बदायूं। जिला बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता अरविंद पाराशरी ने बीते दिनों एक मामले में नोटिस तामील करने के तरीके पर आपत्ति जाते हुए जिला जज को पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने कहा है कि एक अधिवक्ता के विरुद्ध बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में उन्होंने शिकायत की है।

पुलिस से नोटिस तामील कराने पर आया गुस्सा

दायर मामले की सुनवाई चल रही है। उनका कहना है कि उक्त अधिवक्ता काउंसिल के समक्ष पेश नहीं हुए। इसके लिए बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश ने तारीख की जानकारी के लिए मुझे रजिस्ट्री किया। इसी मामले में कोई सूचना जजी में आयी थी। यह सीधे मुझे भेजा जा सकता था लेकिन इसे न्यायालय द्वारा नोटिस के रूप में पुलिस के जरिए भेजा गया।

वकील बोले- मेरी प्रतिष्ठा का हनन हुआ 

थाना से नोटिस तामिल कराने के लिए पुलिस कर्मी घर पर आ गए। आसपास के लोगों ने कई सवाल मुझसे कर दिए। इससे मेरी प्रतिष्ठा का हनन हुआ है। जानबूझकर मेरी तौहीन कराने के लिए यह किया गया होगा। उद्देश्य मेरी मानहानि करना था। जबकि मैं 45 साल से वकालत कर रहा हूं। मैं अपनी मानहानि का मुकदमा सिविल व क्रिमिनल में दायर करूंगा। एसोसिएशन के सचिव के रूप में अरविंद पाराशरी ने जांच व कार्रवाई की मांग की है।

अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को उम्र कैद की सजा

बदायूं : बालिका अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपित को विशेष न्यायाधीश दीपक यादव ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास समेत 1.10 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने प्रभारी निरीक्षक अलापुर को 15 नवंबर 2023 को तहरीर दी कि वह म्याऊं क्षेत्र के एक कोल्ड स्टोरेज पर काम करता है।

13 नवंबर 2023 को वह सामान खरीदने अलापुर आया था। तभी कोल्ड स्टोरेज पर काम करने वाला लड़का विददी उसकी पुत्री को अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया। इस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। जब बेटी की बरामदगी हुई तो उसने दुष्कर्म किए जाने की बात बताई थी।

मध्य प्रदेश के पन्ना जिला के सिमरिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति के मामले में कोर्ट में दुष्कर्म का मुकदमा चला। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में विददी को दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई।

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