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नौ माह के बच्चे को मंदिर में किया दान, क्या ये गैरकानूनी है? दो साल बाद मिलेगी महंत की पदवी

उत्तर प्रदेश के बागपत में एक नौ माह के बच्चे को मंदिर में दान करने का मामला सामने आया है। बच्चे को दान किए जाने का मामला रोचक बना हुआ है। मंदिर के महंत ने बताया कि परिजनों ने स्वेच्छा से बच्चा दान किया है जिससे मंदिर को वारिस मिल गया है। वहीं कानूनी जानकारों ने भी इसे दंडनीय बताया है। वहीं पुलिस ने मामले से अनभिज्ञता जताई है।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Updated: Tue, 06 Aug 2024 01:43 AM (IST)
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नौ माह के बच्चे को धूना (स्थायी हवनकुंड) पर रखकर दान किया गया। सांकेतिक तस्वीर
संवाद सूत्र, रमाला/बागपत। नौ माह के बच्चे को उसके माता-पिता ने किशनपुर बराल स्थित बाबा महावीर गिरि मंदिर को दान कर दिया। इसके बाद बच्चे का नामकरण करने के लिए मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। 

किशनपुर बराल स्थित रामताल में बाबा महावीर गिरि गोपाल गिरि मंदिर के महंत प्रयागराज गिरि ने बताया कि कंडेरा निवासी मीनाक्षी देवी ने मंदिर में आकर अपनी कोई मनोकामना की थी। अब उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। इस पर उन्होंने अपने नौ माह के पोते चेतन को धूना (स्थायी हवनकुंड) पर रखकर दान कर दिया। 

दो साल तक परिवार के साथ रहेगा बच्चा

महंत प्रयागराज गिरि ने बालक का नामकरण रामगोपाल गिरि किया। उन्होंने कहा कि अब इस बालक को बाबा रामगोपाल गिरि नाम से पुकारा जाएगा। यह बालक दो साल का होने तक मां का दूध पीएगा, तब तक वह अपने माता-पिता के पास ही रहेगा। दो साल पूर्ण होने पर वह मंदिर में आ जाएगा।

बच्चे के पिता मोनू कश्यप और मां आरती हैं। इनको इस बच्चे के अलावा एक नौ वर्षीय बेटी और एक दो साल का बेटा है। मोनू चालक हैं और किराए की गाड़ी चलाते हैं। बच्चे की दादी मीनाक्षी धार्मिक प्रवृत्ति की हैं और भजन-कीर्तन करती हैं। 

बालक के आने से मिलेगा वारिस

मीनाक्षी ने बताया कि उनकी एक मनोकामना पूर्ण हुई थी, इसलिए बच्चे को दान कर दिया है। मीनाक्षी के पति सत्यकुमार का निधन हो चुका है। वे भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और मंदिर के प्रति उनकी आस्था थी। 

महंत प्रयागराज गिरि का कहना है कि इस गद्दी से लोगों की आस्था जुड़ी है। गद्दी को कोई वारिस नहीं मिल रहा था। बालक के आने से वारिस मिल सकेगा। परिजनों ने अपनी इच्छा से बच्चे को दान किया है। 

रमाला थाना प्रभारी महेंद्रपाल सिंह का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। 

इस तरह कोई किसी को बच्चा दान नहीं दे सकता। यह न्यायसंगत नहीं है।

- जयवीर तोमर, वरिष्ठ अधिवक्ता।  

बाल संरक्षण आयोग ले सकता है संज्ञान

तीन साल पहले हरियाणा के हिसार क्षेत्र में समाधा मंदिर में एक माह के मासूम बच्चे को दान करने के मामले में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया था। आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बैंदा ने मंदिर में बच्चों से जुड़ा रिकार्ड तलब किया था। 

डडल पार्क निवासी फल व्यापारी ने अपने एक महीने के बच्चे को मंदिर में चढ़ाया था। जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों को को थाने में तलब किया। कार्रवाई की स्थिति देखते हुए परिवार ने बच्चे को वापस ले लिया था। 

मन बदलने पर वापस ले सकते हैं बच्चा

कानून के जानकारों का कहना था कि ऐसा करना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट व चाइल्ड एक्ट के अलावा भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है। अगर किसी माता-पिता को अपना बच्चा छोड़ना है तो उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या जिला बाल संरक्षण यूनिट के समक्ष जाना होगा। माता-पिता की काउंसलिंग होती है। परिवार को दो माह का समय दिया जाता है। इस अवधि में अगर मां-बाप का मन बदल जाता है तो वह बच्चा वापस ले सकते हैं।

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