UP News: बेटी पैदा होने पर पत्नी को दिया तीन तलाक, दूसरा निकाह करने की धमकी; केस दर्ज
यूपी के बागपत में निकाह के तीन वर्ष बाद एक व्यक्ति ने पत्नी को पांच लाख रुपये दहेज में लाने व बेटी पैदा होने पर तीन तलाक देकर दूसरा निकाह करने की धमकी दी। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह सिरोही ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर महिला मुस्लिम विवाह अधिनियम 2019 की धारा 3 व 4 में साहिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
संवाद सूत्र, छपरौली। निकाह के तीन वर्ष बाद एक व्यक्ति ने पत्नी को पांच लाख रुपये दहेज में लाने व बेटी पैदा होने पर तीन तलाक देकर दूसरा निकाह करने की धमकी दी। पीड़ित महिला ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
बुधवार को कस्बा निवासी एक पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 21 मार्च 2020 को उसका निकाह थाना क्षेत्र के तिलवाड़ा गांव निवासी साहिल पुत्र नूर हसन के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। तभी से ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग कर प्रताड़ित कर रहे थे। इसी दौरान उसने एक लड़की को जन्म दिया। तभी से उसका पति पांच लाख रुपये की मांग करने लगा। तंग आकर पति व ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज का मुकदमा करा दिया था।
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25 नवंबर को उसका पति आया और तीन बार तलाक कहते हुए 30 नवंबर को दूसरा निकाह करने की धमकी देकर चला गया। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह सिरोही ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर महिला मुस्लिम विवाह अधिनियम 2019 की धारा 3 व 4 में साहिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्द ही मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।