Bagpat: किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने पर युवक को 20 साल की सजा, कोर्ट के आदेश पर ही दर्ज हुआ था केस
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार व नरेश वेदवान के मुताबिक बागपत कोतवाली क्षेत्र की महिला ने आरोप लगाया था उसकी 15 वर्षीय बेटी को 10 मई 2017 की शाम युवक फिरोज ने खाली स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया था। घटना की पुलिस अफसरों से शिकायत की गई थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। न्याय के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी।
जागरण संवाददाता, बागपत। किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में अदालत ने युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार व नरेश वेदवान के मुताबिक बागपत कोतवाली क्षेत्र की महिला ने आरोप लगाया था उसकी 15 वर्षीय बेटी को 10 मई 2017 की शाम युवक फिरोज ने खाली स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया था। घटना की पुलिस अफसरों से शिकायत की गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
न्याय के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत के आदेश पर आरोपित फिरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने फिरोज के खिलाफ कार्रवाई कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पत्रावली एडीजे/स्पेशल पॉक्सो एक्ट संजीव कुमार की अदालत में विचाराधीन थी। वादी समेत पांच गवाहों की गवाही हुई।
20 साल कठोर कारावास की सजा
अदालत ने फिरोज को बुधवार को धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट का दोषी करार दिया था। अदालत ने गुरुवार को फिरोज को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड प्राप्त होने की दशा में आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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