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Baghpat Coaching Center Regulations: कोचिंग सेंटर नियामावली में बदलाव के बाद बागपत में नई गाइडलाइन जारी, ये हैं नियम

new guidelines issued in Baghpat / Baghpat news बागपत जिले में उत्तर प्रदेश कोचिंग नियमावली 2002 के तहत कोचिंग संस्थानों को अनुमति दी जाएगी। जिसमें 16 साल से कम उम्र पर छात्रों का नामांकन नहीं किया जा सकता है। कोचिंग संस्थान अभ्यर्थियों को भ्रामक जानकारी भी नहीं दे सकेंगे। बागपत में डीआईओएस ने अभिभावकों से भी नई गाइड लाइन में सहयोग करने की अपील की है।

By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena Updated: Tue, 16 Jul 2024 01:48 PM (IST)
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कोचिंग संस्थान को नई गाइड लाइन के तहत अनुमति मिलेगी। सांकेतिक तस्वीर।

जागरण संवाददाता, बागपत। पेपर लीक के ममाले में सरकार की फजीहत हुई है। विरोध का भी सामना करना पड़ा। कोचिंग सेंटर से पेपर लीक के तार जुड़े होने के चलते केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटर नियामावली में बदलाव किया है। सेंटर में 16 साल से कम आयु के बच्चों का नामांकन सेंटर संचालक नहीं कर सकेंगे।

डीआईओएस धर्मेन्द्र कुमार सक्सेना ने बताया कि उत्तर प्रदेश कोचिंग नियमावली 2002 के प्रविधानों के अंतर्गत जनपद बागपत में कोचिंग की अनुमति दी जाएगी। कोचिंग सेंटरों के कुछ नियमों बदलाव किया है। कोचिंग सेंटर के विनियमन के लिए कोचिंग सेंटर रेगुलेशन 2024 की नई गाइडलाइन जारी की गई है।

भ्रामक जानकारी नहीं दे पाएंगे संस्थान

  • डीआईओएस ने बताया कि कोचिंग संस्थान किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी नहीं दे सकते हैं।
  • जैसे अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी
  • स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति
  • किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते जिसे किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो
  • परामर्श प्रणाली होनी चाहिए
  • वेबासाइट पर शिक्षकों की योग्यता पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री पूरी होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं, टेस्ट से पहले स्टूडेंट्स के डिफिकल्टी लेवल और अन्य करियर विकल्प के बारे में भी बताया जाए
  • मेंटल हेल्थ को लेकर समय-समय पर वर्कशाप
  • दिव्यांग स्टूडेंट्स को उनके मुताबिक सुविधाएं दी जाएंगी
  • गाइडलाइन से काेचिंग सेंटर संचालकों को अवगत कराया जाएगा।

डीआईओएस ने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग सेंटर का संचालन कराया जाएगा।

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यह भी दिए गए निर्देश

मान्यता प्राप्त कोंचिंग सेंटर संचालकों को निर्देशित किया गया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए राजिस्ट्रीकरण की शर्तों का पालन करेंगे। इसमें कोचिंग केंद्र के प्रशिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का भुगतान रजिस्टर, प्रत्येक टोली के छात्रों से संबंधित रजिस्टर, छात्रों से ली गई फीस का प्रतिपूर्ण सहित रसीद, केन्द्र द्वारा नियमित शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का भुगतान रजिस्टर भी तैयार रखेंगे।

डीआईओएस की अभिभावकों से अपील

डीआईओएस ने अभिभावकों से अपील की है कि अपने बच्चों को किसी भी कोचिंग में पढ़ाई हेतु भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित कोचिंग में अपने बच्चों को पढ़ाने न भेजें। चेतावनी दी कि बिना पंजीकरण चलने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई होगी।