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'मैं बाथरूम में नहा रही थी तभी उसने...', यूपी के इस ज‍िले में फौजी की पत्नी के साथ क‍िरायेदार ने खेला गंदा खेल

यूपी के बागपत में सेना के जवान की पत्नी की वीडियो बनाकर किराएदार ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम द‍िया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि महिला चार बच्चों की मां है और आरोपित युवक एक बच्चे का पिता है। दोनों काफी समय से एक-दूसरे को जानते हैं। पीड़ित महिला का मेडिकल करा दिया गया है। मुकदमे की विवेचना शुरू कर दी गई है।

By Rajeev Kumar Edited By: Vinay Saxena Updated: Thu, 14 Nov 2024 10:00 AM (IST)
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क‍िरायेदार ने फौजी की पत्नी का नहाते समय रिकॉर्ड क‍िया वीड‍ियो।- सांकेत‍िक तस्‍वीर
जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। सेना के जवान की पत्नी की वीडियो बनाकर किराएदार ने दुष्कर्म किया। आरोपी लगातार पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा था। परेशान होकर पीड़ित महिला ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। महिला चार बच्चों की मां और आरोपी एक बच्चे का पिता है।

बड़ौत नगर में रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति सेना में जवान है और अरुणाचल प्रदेश में तैनात है। उसके मकान में दोघट थाना क्षेत्र के तमेलगढ़ी गांव निवासी सचिन किराए पर रहता था। सचिन ने इसी साल फरवरी में उसकी नहाते समय मोबाइल से वीडियो बना ली थी। सचिन उसे ब्लैकमेल करने लगा।

पीड़िता ने बताया कि 8 नवंबर की सुबह सचिन उसके घर आया और डरा धमकाकर कमरे में दुष्कर्म किया। आरोपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। उसके बाद आरोपित फरार हो गया। इंस्पेक्टर मनोज कुमार चहल ने बताया कि महिला की तहरीर पर सचिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।

महिला चार बच्‍चों की मां, आरोपी एक बच्चे का पिता

पुलिस का कहना है कि महिला चार बच्चों की मां है और आरोपित युवक एक बच्चे का पिता है। दोनों काफी समय से एक-दूसरे को जानते हैं। पीड़ित महिला का मेडिकल करा दिया गया है। मुकदमे की विवेचना शुरू कर दी गई है। वहीं, आरोपित स्वयं को निर्दोष और महिला को ही आरोपित बता रहा है।

दुष्कर्म के दोषी को आठ वर्ष कारावास की सजा

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। दुष्कर्म के लगभग दस वर्ष पुराने मामले में अदालत ने दोषी को आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चालीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आदिलनगर निवासी अभियुक्त मुल्ला युनूस पुत्र शेरदीन वर्ष-2014 में नगर की एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने गया। अभियुक्त ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना का मुकदमा अपहरण, दुष्कर्म, धोखाधड़ी और पॉक्सो के तहत 16 दिसंबर 2014 को नगर कोतवाली पर दर्ज किया गया।

पुलिस ने जांच के बाद 13 नवंबर 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियुक्त के विरुद्ध सात गवाह परिक्षित हुए। न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह (न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट) ने बुधवार को मुल्ला युनूस को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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