Bahraich Violence: बहराइच हिंसा मामले में बुलडोजर कार्रवाई टली, 27 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
बहराइच हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की है। बता दें कि 13 अक्टूबर को बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस संबंध में सोमवार को राज्य सरकार ने भी अपना पक्ष रखा।
जागरण संवाददाता, बहराइच। बहराइच हिंसा के मामले में बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 27 नवंबर नियत की है। हालांकि, मामले में कोर्ट ने अभी कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है।
बता दें कि 13 अक्तूबर को बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों पर हाईकोर्ट ने 18 नवबंर को सुनवाई की। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अगली सुनवाई 27 नवंबर को नियत की है।
राज्य सरकार ने रखा अपना पक्ष
इस मामले में राज्य सरकार ने कोर्ट से मांगा गया जवाब दाखिल कर दिया है। फिलहाल ध्वस्तीकरण नोटिस मामले में 27 नवंबर तक कथित अतिक्रमणकारियों को राहत रहेगी।बता दें कि हाल ही में 14 नवंबर को हरदी थाना क्षेत्र के महराजगंज में हुई हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता खुर्शीद को हरदी पुलिस ने दबोच लिया था। पुलिस का दावा है कि घटना के बाद वह नेपाल भाग गया था।
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