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Bulldozer Action : बहराइच हिंसा के आरोपी के घर चलेगा बुलडोजर, नोटिस जारी- सिर्फ इतने दिन का दिया समय

Bahraich News in Hindi पीडब्ल्यूडी के अधिशाषी अभियंता प्रदीप कुमार ने बताया कि आरोपी समेत 25 लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि वहां अतिक्रमण होने के चलते अंधा मोड़ बनता जा रहा है जिससे दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र बनता जा रहा है। ऐसा न हो इसके लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है।

By rahul kumar yadav Edited By: Mohammed Ammar Updated: Fri, 18 Oct 2024 08:25 PM (IST)
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आरोपी के घर नोटिस चस्पा करते विभागीय अधिकारी।

जासं, बहराइच। महराजगंज हिंसा के मुख्य आरोपी के घर बुलडोजर चलेगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी कर दिया है। विभाग ने तीन दिन का समय दिया है। उसके बाद कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही 25 अन्य लोगों को भी अतिक्रमण हटाने की नोटिस जारी की गई है। नोटिस जारी होने के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि विभाग की ओर से आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। वहीं आरोपी को तीन दिन का समय दिया गया है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। 

जिला प्रशासन ने की तैयारी

दैनिक जागरण ने 18 अक्टूबर को अब बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी, अतिक्रमण चिह्नित शीर्षक से खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। खबर प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी। शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अनुपम कुमार ने हिंसा के आरोपी अब्दुल हमीद को नोटिस भेज दिया। नोटिस में तीन दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है।

पीडब्ल्यूडी के अधिशाषी अभियंता प्रदीप कुमार ने बताया कि आरोपी समेत 25 लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि वहां अतिक्रमण होने के चलते अंधा मोड़ बनता जा रहा है, जिससे दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र बनता जा रहा है। ऐसा न हो, इसके लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है।

आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित, शांतिभंग में चालान

संसू, जागरण (बहराइच) : फखरपुर के एक गांव के रहने वाले किशोर ने गुरुवार सुबह महराजगंज में हुई घटना के संबंध में मृतक युवक रामगोपाल मिश्र की फोटो सहित इंटरनेट मीडिया पर अमर्यादित भाषा में लिखकर प्रसारित कर दिया। इसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित होकर उसके घर पहुंचने लगे।

इस पर पुलिस सक्रिय हुई और उसे हिरासत में लेकर शांतिभंग में चालान कर दिया। एसआई ओमशंकर गुप्त ने बताया कि पोस्ट प्रसारित करने वाला किशोर है। उसके परिवार के लोगों से उसे गांव से हटाने को कह दिया गया है।

गैर इरादतन हत्या में सात को आजीवन कारावास

गोंडा : विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी नासिर अहमद ने ग्राम मंगरे पुरवा थाना मोतीगंज निवासी संतराम केवट, खुनखुन, गुरूदेव, नौबत, हवलदार, धर्म बहादुर व दूधनाथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने प्रत्येक दोषित को 21-21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत शुक्ल ने दी।

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