Bahraich News: सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा, 70-70 हजार रुपए का जुर्माना
यूपी के बहराइच में विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीपकांत मणि ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 70-70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर दोषियों को पांच माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। साल 2017 में वारदात को अंजाम दिया गया था।
जागरण संवाददाता, बहराइच। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीपकांत मणि ने आरोपियों को दोष सिद्ध ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 70-70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर दोषियों को पांच माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने अपने आदेश में एक दोष सिद्ध अभियुक्त अरविंद सिंह को एक वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजन संतोष कुमार सिंह ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि मामला कैसरगंज थाने के एक गांव का है। 22 अक्टूबर 2017 को महिला ने आरोप लगाया कि 16 वर्षीय युवती को रात 11 बजे के करीब आरोपित गुड्डू सिंह उर्फ संजय सिंह, गजेंद्र सिंह, शक्ति सिंह उर्फ कौशलेंद्र प्रताप सिंह व अरविंद सिंह बहला-फुसलाकर अपहृत कर ले गए।
2017 में दर्ज किया गया था मुकदमा
पुलिस ने महिला के प्रार्थनापत्र की जांच करते हुए पांच नवंबर 2017 को मुकदमा दर्ज किया और विवेचना कैसरगंज थाने में तैनात रहे उपनिरीक्षक सत्येंद्र कुमार यादव को सौंपी। उन्होंने विवेचना के दौरान पाया कि पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। उन्होंने आरोपितों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया।गुड्डू, शक्ति और गजेंद्र को 20-20 साल की सजा
अदालत ने गुड्डू सिंह, शक्ति सिंह व गजेंद्र सिंह को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी, जबकि दोष सिद्ध अरविंद सिंह को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। दोषियों का सजायाबी वारंट तैयार कर जेल भेज दिया गया।
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