UP News: नाबालिग छात्रा पर एसिड अटैक करने वाले दो अपराधियों को 20 साल की सजा, दो-दो लाख रुपए का जुर्माना
21 दिसंबर 2020 को बहराइच में 17 वर्षीय छात्रा कोचिंग से पढ़कर लौट रही थी। रास्ते में दो युवकों ने किशोरी पर एसिड फेंक दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने एहतेशाम उर्फ सद्दाम व सुहैल उर्फ पीके बाबा को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
जागरण संवाददाता, बहराइच। नाबालिग छात्रा पर एसिड अटैक करने वाले दो अपराधियों को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा द्वितीय की अदालत ने दोष सिद्ध करते हुए 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को दो-दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को दो-दो वर्ष अतिरिक्त जेल में रहना होगा। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
घटना 21 दिसंबर 2020 की है। बहराइच शहर में 17 वर्षीय छात्रा कोचिंग से पढ़कर लौट रही थी। रास्ते में दो युवकों ने किशोरी पर एसिड फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सुनाई सजा
सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने एहतेशाम उर्फ सद्दाम व सुहैल उर्फ पीके बाबा को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपितों को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई।न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश की प्रति के साथ उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था के आलोक में तीन लाख रुपये प्रतिकर धनराशि दिए जाने की संस्तुति की है।
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