Move to Jagran APP

Balia News : भूमि विवाद में DM के आदेश के बाद पुलिस ने लगवाया गेट, दूसरे पक्ष ने जमकर किया हंगामा

Balia News in Hindi प्रकरण में राजस्व व पुलिस टीम फरियादी का गेट लगवाकर मौके से लौट गयी। इस संबंध में तहसीलदार निखिल शुक्ला ने बताया कि शिकायतकर्ता के जमीन के सभी अभिलेखों का अवलोकन व जमीन का भौतिक सत्यापन कर उचित कारवाई करते हुए समस्या का निस्तारण किया गया है।इसी घटना में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ।

By Jagran News Edited By: Mohammed Ammar Updated: Sun, 06 Oct 2024 08:19 PM (IST)
Hero Image
वार्ड के लक्ष्मण यादव हरिशंकर यादव के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है।
जागरण संवाददाता, बंसडीह (बलिया) सहतवार कस्बे में वार्ड नं 10 में काफी दिनों से दो पक्षों के बीच चल रहे जमीन के विवाद में पुलिस व राजस्व टीम की मौजूदगी में एक पक्ष का गेट लगवाने को लेकर मौके पर जमकर विरोध हुआ जिसमें पुलिस द्वारा विरोध कर रहे युवकों का शांतिभंग में चालान किया गया। इसी घटना में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ। जिसमें प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहें है। वार्ड के लक्ष्मण यादव हरिशंकर यादव के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है।

डीएम ने मामले के निस्तारण के लिए दिए थे आदेश

इसी प्रकरण में लक्ष्मण यादव द्वारा आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायत के साथ तहसील दिवस में जिलाधिकारी से भी शिकायत की गयी थी। जिसपर डीएम द्वारा मामले के निस्तारण के आदेश दिये गये थे। इसी क्रम में तहसीलदार बांसडीह निखिल शुक्ला के नेतृत्व में राजस्व टीम व सहतवार पुलिस की टीम मौके पर पहुचीं और जमीन की जांच आदि के बाद विवादित स्थान पर लक्ष्मण यादव का गेट लगवा दिया गया।

पुलिस ने लगवाया गेट तो दूसरा पक्ष हुआ उग्र

इसे लेकर दूसरे पक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को सामान्य कर दिया। इस दौरान वहां दूसरे पक्ष के विरोध कर रहे युवकों को भी थाने लाकर बैठा दिया गया रहा। प्रकरण में राजस्व व पुलिस टीम फरियादी का गेट लगवाकर मौके से लौट गयी। इस संबंध में तहसीलदार निखिल शुक्ला ने बताया कि शिकायतकर्ता के जमीन के सभी अभिलेखों का अवलोकन व जमीन का भौतिक सत्यापन कर उचित कारवाई करते हुए समस्या का निस्तारण किया गया है। इसमें किसी प्रकार के पक्षपात व अन्य तरह कर आरोप निराधार हैं।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।