जैविक माता-पिता नहीं हुए प्रस्तुत, भेजे गए बाल गृह
जागरण संवाददाता बलिया चाइल्ड लाइन ने बुधवार जिला चिकित्सालय के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट मे
जागरण संवाददाता, बलिया: चाइल्ड लाइन ने बुधवार जिला चिकित्सालय के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भर्ती के बाद नवजात बालक-बालिका को स्वस्थ्य दशा में न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया बालिका को थाना सहतवार से 7 जुलाई को चाइल्ड लाइन को सुपुर्द किया गया था। वही, नवजात बालक को कोतवाली से 13 जुलाई को चाइल्ड लाइन को दिया गया। दोनों नवजात को उन्हें संरक्षण में लेने के लिए न्यायपीठ के समक्ष जैविक माता-पिता प्रस्तुत नहीं हुए। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत दोनों नवजातों को जैविक माता-पिता की सुपुर्दगी होने अथवा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया होने तक राजकीय बालगृह खुलताबाद, प्रयागराज में प्रवेश कराने के लिए अध्यक्ष प्रशांत पांडेय, राजू सिंह व अनीता तिवारी ने संयुक्त आदेश चाइल्ड लाइन को दिया। न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के सदस्य राजू सिंह ने बताया कि दोनों नवजात को सरक्षण में लेने के लिए जैविक माता-पिता एक माह के भीतर अपना दावा न्यायपीठ के समक्ष सबूत के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो तो बालक को गोद देने के लिए स्वतंत्र घोषित करने की कार्यवाही की जाएगी।