सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी रवींद्र कुमार की ओर से सभी वाहन स्वामियों को नोटिस भेजा गया है। इसके बाद भी वह समय से अगर वाहन उपलब्ध कराते हैं तो प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। चेतावनी दी है कि जल्द ही वाहन उपलब्ध न कराए तो वाहन स्वामियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, बलिया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल संपन्न कराने के लिए वाहनों के अधिग्रहण के निर्देश दिए गए थे। जिले के 4100 वाहन स्वामियों को नोटिस भेजकर 29 मई को सुबह तक वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। चेताया गया है कि स्वामियों ने निर्देशों का पालन नहीं किया तो प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी रवींद्र कुमार की ओर से सभी वाहन स्वामियों को नोटिस भेजा गया है। इसके बाद भी वह समय से अगर वाहन उपलब्ध कराते हैं तो प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
चेतावनी दी है कि जल्द ही वाहन उपलब्ध न कराए तो वाहन स्वामियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। बताया कि 1500 हल्के, 200 मालवाहन एवं 800 भारी वाहनों को अधिग्रहित किया गया है।
बताया कि इस बार आयोग की ओर से वाहनों के किराया में भी वृद्धि की है।
इन स्थानों पर खड़े होंगे अधिग्रहित वाहन
भारी वाहन (बस) पुलिस ग्राउंड और पॉलिटेक्निक ग्राउंड, मंडी स्थल तीखमपुर, छोट वाहन जैसे बोलेरो आदि टीडी कालेज, पुलिस लाइन और फायर ब्रिगेड परिसर, राजकीय बालिका इंटर कालेज, पालिटेक्निक ग्राउंड इसके अलावा ट्रक आदि वाहन सतीशचंद डिग्री कालेज में खड़ा करना होगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही करने पर वाहन स्वामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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