UP Samuhik Vivah: सामूहिक विवाह योजना के 66000 लाभार्थियों के भुगतान पर रोक, गैंगस्टर एक्ट लगाने की भी तैयारी
उत्तर प्रदेश के बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा के बाद समाज कल्याण विभाग सख्त हो गया है। प्रदेश भर में इस वर्ष अब तक कराए गए सामूहिक विवाह के 66000 लाभार्थियों के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। समाज कल्याण विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत ने बताया कि जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम के सत्यापन करने के बाद ही लाभार्थियों को भुगतान किया जाएगा।
महेंद्र दुबे, बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा के बाद समाज कल्याण विभाग सख्त हो गया है। प्रदेश भर में इस वर्ष अब तक कराए गए सामूहिक विवाह के 66,000 लाभार्थियों के भुगतान पर रोक लगा दी गई है।
योजना में फर्जीवाड़े की समीक्षा करने बलिया पहुंचे समाज कल्याण विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत ने बताया कि जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम के सत्यापन करने के बाद ही लाभार्थियों को भुगतान किया जाएगा।
बता दें, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक शादी पर 51,000 रुपये का भुगतान करती है। इसमें लड़की को 35,000 रुपये, शादी संबंधित उपहार के लिए 10,000 रुपये और समारोह के लिए 6,000 रुपये आवंटित किए जाते हैं।
अब तक 1.30 लाख आवेदन
कुमार प्रशांत ने बताया कि इस योजना के तहत इस वर्ष अब तक 1.30 लाख आवेदन मिले हैं। इनमें 75,000 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। जनवरी से अब तक 66,000 शादियां कराई जा चुकी हैं और शेष 9000 लाभार्थियों की शादी फरवरी में कराने का निर्देश दिया गया है। अभी तक आवेदनों का सत्यापन ब्लाकों के सुपरवाइजर, सचिव आदि से कराया जाता था। अब इसमें बदलाव किया जा रहा है।
विभाग के उच्चाधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उपहार के सामानों की गुणवत्ता को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों को भी विभाग ने गंभीरता से लिया है। उपहार के 10,000 रुपये सीधे कन्या के खाते में भेजे जाएंगे।
पहली बार सामने आया फर्जीवाड़ा
इस योजना की शुरुआत के बाद पहली बार बलिया में ही फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना में अनुचित तरीके से आर्थिक लाभ के लिए फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारियों व बिचौलियों की जांच और उनसे पूछताछ के बाद जिला प्रशासन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की भी तैयारी कर रहा है।
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