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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, पढ़ें क्या है पूरा मामला

Allahabad High Court इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने बांदा जिले के जिलाधिकारी नगेंद्र प्रताप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हाई कोर्ट ने 30 जून को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को एक जुलाई को मिलने वाली वेतनवृद्धि का लाभ देने का आदेश दिया था। इसका पालन न करने पर उच्च न्यायालय ने डीएम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

By Jagran NewsEdited By: Abhishek Pandey Updated: Wed, 24 Jul 2024 11:29 AM (IST)
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इलाहाबाद हाई कोर्ट की तस्वीर (फोटो- जागरण)

जागरण संवाददाता, बांदा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 जून को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को एक जुलाई को मिलने वाली वेतनवृद्धि का लाभ देने का आदेश दिया था। इसका पालन न करने पर हाई कोर्ट ने डीएम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

जनपद निवासी रमेश कुमार व 16 अन्य वर्ष 2012 से 2023 के बीच अलग-अलग वर्षों में 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे। इन सभी ने सेवानिवृत्त वर्ष की एक जुलाई से लेकर 30 जून तक वेतन वृद्धि प्राप्त की। वहीं एक जुलाई को मिलने वाली वेतन वृद्धि देने से संबंधित विभाग ने मना कर दिया। कहा कि जिस तारीख को वेतन वृद्धि हुई थी। उस दिन वे सेवा में नहीं थे।

डीएम का गिरफ्तारी वारंट जारी

याचियों ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने याचियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने का आदेश दिया था। इसका अनुपालन जिले में नहीं हुआ। इस मामले में हाई कोर्ट ने डीएम का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

कोर्ट ने कहा है कि डीएम बांदा 20 हजार रुपये का निजी बांड मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांदा के समक्ष जमा करें और शपथ पत्र दें कि वह 25 जुलाई को दोपहर दो बजे कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेंगे। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने रमेश कुमार श्रीवास्तव व 16 अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है। उधर इस संदर्भ में डीएम बांदा नगेंद्र प्रताप का पक्ष लेने का प्रयास किया गया लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।

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