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Barabanki News: जमीन के नाम पर भाई व वकील से ठगे गए 38 लाख रुपये, FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जालसाजी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। प्लाट दिलाने के नाम पर युवक से फुफेर भाई ने ही जालसाजी कर 13 लाख रुपये हड़प लिए। वहीं लखनऊ में जमीन व प्लाट दिलाने के नाम पर जालसाज ने साथियों के साथ मिलकर अधिवक्ता से 25 लाख रुपये ठग लिए। पुल‍िस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर द‍ी है।

By Nirankar Jaiswal Edited By: Vinay Saxena Updated: Tue, 27 Aug 2024 09:46 AM (IST)
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पुल‍िस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच।- सांकेत‍िक तस्‍वीर
संवाद सूत्र, बाराबंकी। प्लाट दिलाने के नाम पर युवक से फुफेर भाई ने जालसाजी कर 13 लाख हड़प लिए। वहीं लखनऊ में जमीन व प्लाट दिलाने के नाम पर जालसाज ने साथियों के साथ मिलकर अधिवक्ता से 25 लाख रुपये ठग लिए। दोनों मामलो में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

भाई ने हड़पे 13 लाख

फतेहपुर कोतवाली के डुडवा गांव निवासी पंकज कुमार के फतेहपुर के ही गौरागजनी गांव निवासी फुफेरे भाई संतोष कुमार ने कोतवाली नगर के शुक्लाई में दो हजार वर्ग फिट का प्लाट दिलाने की बात हुई थी। जिसके लिए संतोष कुमार ने 20 लाख रुपये तय हुए और जिसमें से 13 लाख रुपये ऑनलाइन खाते में दिए, जबकि सात लाख रुपये बैनामा के दिन देने को कहा था।

संतोष ने जो खतौनी दी थी उसको जब पंकज ने बैनामा से पूर्व चेक कराया गया तो पता चला कि वह जमीन दूसरे के नाम दर्ज है। जिसके बाद पंकज ने संतोष से 13 लाख रुपये वापस मांगे। जिसको लेकर दोनों में विवाद हुआ और संतोष ने पंकज को गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दे दी। यही नहीं उसी के रुपयों से उस पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर जेल भिजवाने की धमकी दी। जिसके बाद पीड़ित ने मामले में पुलिस से शिकायत की कि उसे कूट रचित खतौनी बनाकर 13 लाख रुपये हडप लिया गया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जालसाजी आदि का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

वकील से 25 लाख ठगे

सतरिख थाना के ग्राम जैनाकद निवासी अधिवक्ता राजकुमार गुप्ता के साथ सतरिख के ही सलारपुर मजरे मरखापुर निवासी वकील महेंद्र शर्मा भी वकालत करते हैं । महेंद्र के जानने वाले उसके गांव के ही रामदेव यादव जनवरी में उनके पास आए और ग्राम शुक्लाई में अपने स्थित एक मकान को बेचने की बात कही।

महेंद्र ने राजकुमार को यह बताया और तीन लाख में सौदा भी तय हो गया, लेकिन बहाने से टाल दिया। इसके बाद अपने साडू नंदलाल निवासी ग्राम खोटा भरवारा थाना-गोमतीनर लखनऊ का मकान व प्लाट दिलाने का झांसा दिया। जिसके चलते नकदी व चेक से आठ लाख रुपये दे दिए।

चार मार्च को राम देव ने अपनी बहन कृषमा निवासी खालेका पुरवा जौगा थाना सतरिख व अपनी पत्नी कुंआरा को कचेहरी भेजकर एक लाख रुपये और लिए। 26 अप्रैल को रामदेव भुक्तभोगी को लखनऊ ले जाकर अपने अधिवक्ता रवि वर्मा से मिलवाया। जिन्होंने नंदलाल की संपत्ति रामदेव के नाम दाखिल खारिज हो जाने के बाद रजिस्ट्री कराने की बात कही।

इसके बाद रामदवे भुक्तभोगी से तरह-तरह के बहाने बनाते हुए 25 लाख रुपये ठग लिए। इसके बाद धन हड़पने के लिए वह तरह-तरह के बहाने बनाता रहा। आखिरकार पीड़ित ने मामले में पुलिस से शिकायत की, जिसकी प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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