Move to Jagran APP

जेठ ने अपनी भाभी के साथ की थी यह हरकत, अब कोर्ट ने सुनाई यह सजा

तमंचे से फायरिंग भी की जिसमें गोली लगने से मां गुड्डी गंभीर घायल हो गई थी। गवाहों के बयान व वकीलों की बहस सुनने के बाद जज ने अभियुक्त प्रमोद कुमार यादव को जानलेवा हमले व तमंचा बरामदगी के मामले में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान जेल में बिताई गई अवधि भी सजा में जोड़ी जाएगी।

By Prem Shankar Edited By: Mohammed Ammar Published: Thu, 06 Jun 2024 10:31 PM (IST)Updated: Thu, 06 Jun 2024 10:31 PM (IST)
जेठ ने अपनी भाभी के साथ की थी यह हरकत, अब कोर्ट ने सुनाई यह सजा

संवादसूत्र, जागरण (बाराबंकी) : विशेष अपर सत्र न्यायाधीश उमेश चंद्र पांडेय ने महिला पर जानलेवा हमले के मामले में उसके जेठ को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष शरण गुप्ता ने बताया कि मामला जहांगीराबाद थाने के ग्राम चपरी मजरे भयारा का है। यहां के रहने वाले वादी सूरज ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जमीन के बंटवारे के विवाद में उनकी मां गुड्डी व पिता अशोक कुमार को विपक्षी ताऊ (पिता के बड़े भाई) प्रमोद कुमार ने अपने परिवारजन के साथ मारा-पीटा था।

तमंचे से फायरिंग भी की, जिसमें गोली लगने से मां गुड्डी गंभीर घायल हो गई थी। गवाहों के बयान व वकीलों की बहस सुनने के बाद जज ने अभियुक्त प्रमोद कुमार यादव को जानलेवा हमले व तमंचा बरामदगी के मामले में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान जेल में बिताई गई अवधि भी सजा में जोड़ी जाएगी।


This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.