Bulldozer Action: 'खुद मकान नहीं तोड़ेंगे तो', मजिस्ट्रेट ने पहले चलवाया बुलडोजर; फिर दी फाइनल वॉर्निंग
यूपी के बाराबंकी में मजिस्ट्रेट बुलडोजर के साथ पहुंचे। उन्होंने एक मकान के आंशिक भाग को बुलडोजर से तोड़वाने का आदेश दिया । अन्य लोगों को अंतिम चेतावनी दी कि वे स्वयं ही अपना मकान तोड़ लें नहीं तो अपने सामने बुलडोजर से तोड़वा देंगे। अब लोगों ने बुधवार तक स्वयं ही मकान को तोड़ने की बात कही है ।
संवाद सूत्र, बाराबंकी। तहसील नवाबगंज के एसडीएम का कार्यभार ग्रहण करते ही संयुक्त मजिस्ट्रेट आर जगत साईं ने जमुरिया नदी की सफाई का हाल देखा। महारानी लक्ष्मी बाई इंटर कालेज से करीब 100 मीटर दक्षिण कुछ मकान जमुरिया नदी की 20 मीटर परिधि में बने हैं।
इन्हें स्वयं तोड़ने के लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा, लेकिन भवन स्वामी बहानेबाजी करते रहे। ऐसे में संयुक्त मजिस्ट्रेट ने सख्ती दिखाई।
एक मकान के आंशिक भाग को बुलडोजर से तोड़वाने का आदेश दिया। अन्य लोगों को अंतिम चेतावनी दी कि वे स्वयं ही बुधवार तक मकान नहीं तोड़ेंगे तो अपने सामने बुलडोजर से तोड़वा देंगे।
संयुक्त मजिस्ट्रेट ने बताया कि जमुरिया की सफाई व अतिक्रमण हटाने का काम 95 प्रतिशत से ज्यादा हो चुका है। जिन स्थानों पर दिक्कत आ रही थी, वहां भी लगभग समस्या समाप्त हो गई है। लोगों ने बुधवार तक स्वयं ही तोड़ने की बात कही है। जमुरिया की सफाई में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी।
पालिका ने खपरैल बाजार में फिर तोड़ा अतिक्रमण
एक अन्य मामले में लखीमपुर में मंगलवार को खपरैल बाजार में नगर पालिका ने अतिक्रमण तोड़कर हटाया और निर्देश दिया है कि दो दिन में दुकानदार अपने लोग तोड़ कर अतिक्रमण हटा लें। वहीं दुकानदारों ने खुद अतिक्रमण हटा लेने के लिए फिर समय मांगा। खपरैल बाजार में 14 दिन बीत जाने पर भी कुछ ही दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया है।
मंगलवार को ईओ नगर पालिका संजय कुमार की अगुवाई में टीम ने अतिक्रमण तोड़ा। इस बीच कई दुकानदारों ने फिर एक दिन का समय मांग लिया जिससे आगे का अतिक्रमण नहीं टूट सका। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत नगर पालिका टीम ने बाजार में निरीक्षण किया।जिन दुकानों के आगे गंदगी पाई गई उन्हें हिदायत दी गई कि वह कूड़ादान रखें। ऐसे दो दुकानों पर गंदगी देखकर जुर्माना भी किया गया। ईओ संजय कुमार ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान व स्वच्छ भारत मिशन अभियान बराबर चलेगा। जो दुकानदार नाली के ऊपर अतिक्रमण किए हैं वह हटा लें अन्यथा एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा।
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