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UP News: दहेज के लिए गर्भवती पत्नी को पीटकर घर से निकाला, पुल‍िस ने पत‍ि सह‍ित तीन पर दर्ज क‍िया केस

यूपी के बाराबंकी में दहेज में बाइक और 50 हजार रुपए की मांग को लेकर पत‍ि ने अपनी गर्भवती पत्नी के साथ न स‍िर्फ मारपीट की बल्‍क‍ि उसे हत्या की धमकी देकर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने पति व सास सुसर के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच कर पति सहित तीनों पर दहेज उत्पीड़न मारपीट व हत्या की धमकी आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

By Nirankar Jaiswal Edited By: Vinay Saxena Updated: Mon, 08 Jul 2024 09:33 AM (IST)
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पुलिस ने आरोपी पति, सास और ससुर पर दर्ज क‍िया मुकदमा।

संवाद सूत्र, बाराबंकी। दहेज में बाइक और 50 हजार रुपए की मांग पूरी न होने पर पति ने परिवारजन के साथ गर्भवती पत्नी को मारा पीटा। यही नहीं, उसे हत्या की धमकी देकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने पति, सास और ससुर पर मुकदमा दर्ज किया है।

बदोसराय कोतवाली अंतर्गत एक गांव के स्व. शकील की पुत्री कहकशा का निकाह बदोसराय कस्बा निवासी लारेब के साथ हुआ था। कहकशा नौ माह की गर्भवती हैं। उनका आरोप है कि दहेज में मोटरसाइकिल और 50 हजार रुपए की मांग को लेकर ससुरालीजन उसे प्रताड़ित करते थे।

छह जुलाई को करीब 12:30 बजे दहेज की मांग को लेकर पति लारेब, ससुर सफीक अहमद उर्फ गुड्डू व सास बेबी ने मिलकर गालियां दीं और लात घूसों व थप्पड़ों से मारा-पीटा। उसे अंदुरुनी रूप से काफी चोटें आई हैं। इसके बाद ससुरालीजन ने हत्या की धमकी देकर घर से भगा दिया गया। थाने पहुंची पीड़िता ने पति व सास, सुसर के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच कर पति सहित तीनों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट व हत्या की धमकी आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

दहेज हत्या की लगी थी धारा

नए कानून के तहत दहेज उत्पीड़न के मामले में बीएनएस धारा 85 के तहत मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन बदोसराय थाने में दहेज उत्पीड़न के बजाए दहेज हत्या की नई धारा 80 के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। हालांकि, मामला संज्ञान में आते ही तत्काल इसका सुधार कर लिया है। एसओ संतोष कुमार ने बताया कि धारा संशोधित कर दी गई है।

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