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यूपी में नाबालिग वाहन चालक के लिए बने नए नियम, पर नहीं हो रहा अनुपालन; अब स्कूली बच्चे कर रहे ये कारनामा

यूपी में नाबालिग वाहन चालकों के लिए नए नियम बने हैं। इस नियम में अभिभावक अथवा वाहन स्वामी पर मुकदमा और 25 हजार रुपये का जुर्माना है। हालांकि नए नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इस वजह से लोग इससे बेखौफ हो गए। सड़कों पर सरेआम नाबालिग खासतौर पर स्कूली छात्र दो पहिया से फर्राटा भरते दिखते हैं ।

By Nirankar Jaiswal Edited By: Aysha Sheikh Updated: Tue, 09 Jul 2024 06:02 PM (IST)
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नए नियम के तहत नाबालिग वाहन चालक पर नहीं हुई एक भी कार्रवाई - प्रतीकात्मक तस्वीर।

संवाद सूत्र जागरण, बाराबंकी। प्रदेश सरकार ने नाबालिग के वाहन चलाने पर नियम भले ही सख्त कर दिए हैं, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। इसके पीछे पुलिस व परिवहन विभाग के सुस्त कार्यशैली को प्रमुख कारण माना जा रहा है, जिसके कारण नए नियम के तहत जिले में आज तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस नियम में अभिभावक अथवा वाहन स्वामी पर मुकदमा और 25 हजार रुपये का जुर्माना है, जबकि इसके बदले सहृदयता दिखाते हुए पुराने प्रविधान के तहत ही 10 हजार रुपये का चालन किया जा रहा है।

सड़क पर अगर कोई नाबालिग यानि 18 साल से कम उम्र का लड़का अथवा लड़की गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। यही नहीं, उनके अभिभावक या वाहन स्वामी पर मुकदमा लिखा जाएगा, जिसमें तीन साल तक की सजा का भी प्रविधान है। वाहन चलाते पकड़े गए नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 साल की उम्र के बाद ही बनेगा।

यह नियम ताे बन गया, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। लोग इससे बेखौफ हो गए। सड़कों पर सरेआम नाबालिग खासतौर पर स्कूली छात्र दो पहिया से फर्राटा भरते दिखते हैं। हालांकि, इन पर कुछ लगाम लगाने के लिए एमवी एक्ट की धारा 48 व 49 की धारा में 10 हजार रुपये का चालान किया जा रहा है, जिसका अपराध अयोग्य व्यक्ति का वाहन चलाते पाया जाना होता है।

25 हजार का जुर्माना व मुकदमा की कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन नाबालिग के वाहन चलाते पाए जाने पर 10 हजार का चालान किया जाता है। इस वर्ष में अब तक करीब 25 ऐसे चालान किए गए हैं। यही नहीं, बच्चे के अभिभावक से बात कर उसी समय चेतावनी देने अथवा अपील करने का काम भी किया जाता है। - रामयतन यादव, यातायात उपनिरीक्षक

नए नियम के तहत कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन नाबालिग के मिलने पर बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वाले और वाहन स्वामी पर कुल 10 हजार का चालान किया जाता है। - अंकिता शुक्ला, एआरटीओ प्रशासन

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