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New Law 2024 : अब ईमेल से जाएंगे समन, ऑनलाइन कोर्ट में दाखिल होगी चार्जशीट- जानिए चेन स्नेचिंग पर कितने साल की होगी सजा

माब लींचिंग भी नया अपराध जुड़ा है इसमें भी मृत्युदंड या उम्रकैद की सजा है। आतंकवाद के खिलाफ कठोर सजा का प्रविधान है। इस दौरान सीएचसी अधीक्षक डा. अमित दुबे एलबीएस प्रधानाचार्य राकेश कुमार चेयरमैन प्रतिनिधि सरफराज ने भी नए कानून पर प्रकाश डाला। अधिवक्ताओं प्रधानों व सभासदों की बैठक में एसडीएम अनुराग सिंह सीओ हर्षित चौहान व कोतवाल अजय प्रकाश त्रिपाठी आदि ने नए कानून की जानकारी दी।

By Nirankar Jaiswal Edited By: Mohammed Ammar Published: Mon, 01 Jul 2024 10:55 PM (IST)Updated: Mon, 01 Jul 2024 10:55 PM (IST)
दो साल में सभी विवेचकों के पास होगा टैब, आनलाइन होगी प्रक्रिया

जागरण टीम, बाराबंकी। पुराने तीन कानूनों को समाप्त कर एक जुलाई से नए कानून लागू कर दिए गए। भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं।

भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं जो पहले 511 थीं। इसी के तहत भविष्य में थाने और न्यायालय भी आनलाइन जुड़ जाएंगे। थानों से ईमेल से समन भेजे जाएंगे, जिसकी कानूनी मान्यता होगी और पुलिस अधिकारी चार्जशीट आदि भी आनलाइन दाखिल कर सकेंगे।

यह जानकारी पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने सोमवार को नगर कोतवाली में नए कानून के लागू होने के तहत आयोजित कार्यक्रम में दी। उन्होंने बताया कि दो साल के भीतर सभी विवेचकों के हाथ में टैब होंगे और मुकदमे संंबंधी सभी कार्य आनलाइन होंगे। यह हर्ष और उल्लास का विषय है कि हम इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने हैं।

नए कानून में जीरो एफआइआर, माब लींचिंग, संगठित अपराध, चेन स्नेचिंग आदि के 20 नए मामले जोड़े गए हैं। अब किसी अपराध से जुड़े आडियो या वीडियो को साक्ष्य माना जाएगा। इस मौके पर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार झा ने भी तीनों कानून की मूल जानकारी देकर जागरूक किया। अभियोजन अधिकारी व एसपी उत्तरी सीएन सिंहा, सीओ जगतराम कनौजिया, एसएचओ अजय कुमार त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। जिले के सभी थानों पर नए कानून के संबंध में गोष्ठी आयोजित की गई और समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया।

एडीजी ने किया जागरूक

नए कानून लागू हाेने के मौके पर सोमवार को अपर पुलिस महानिदेशक एसबी शिरोडकर सोमवार को कुर्सी थाने पहुंचे और लोगों को भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि तभी कोई कानून लागू कर सकता है, जब जनसहभागिता हो।

सरकार की मंशा है कि नए कानून में आम जनमानस का सहयोग लिया जाए और बात की जाए। जबतक जनता का सहयोग नहीं होगा, तब तक कार्य साकार नहीं होगा। यह पहल भारत सरकार के निर्देश पर हुई है। उन्होंने पुलिस के हर अच्छे प्रयास में जनता के सहयाेग की अपील की। इस दौरान एसपी, एएसपी, सीओ और एसओ गजेंद्र प्रताप सिंह आदि वहां मौजूद रहे।

साइबर अपराध में मृत्युदंड

थाने पर आयोजित बैठक में प्रभारी निरीक्षक अभिमन्यु मल्ल ने कहा कि अब भारतीय न्याय संहिता से काम होगा। इसमें चेन स्नेचिंग पर धारा 112 के तहत सात वर्ष की सजा है। साइबर क्राइम का नया अध्याय जोड़ा गया है, जिसमें कम से कम पांच साल, अधिकतम मृत्युदंड की सजा और पांच जुर्माने का प्रविधान है।

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