10 साल के बेटे ने कोर्ट में दी गवाही… पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को मिली आजीवन कारावास की सजा
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक आश्चर्यजनक मामला सामने आया है। यहां पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में गवाह के तौर पर आरोपी पत्नी का 10 साल का बेटा पेश किया गया जिसकी गवाही के बाद कोर्ट ने सजा का एलान किया। सरकारी वकील ने कुल नौ गवाह पेश किए थे।
जागरण संवाददाता, बरेली। मीरगंज के छह साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वारदात की रिपोर्ट मृतक की भाभी ने मीरगंज में लिखाई थी।
यह है पूरा मामला
जटपुरा उर्फ मुगलपुर थाना फतेहगंज पश्चिमी निवासी जगदीश का परिवार हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करता था। गांव का ही सोरन सिंह भी वहां मजदूरी करने पहुंच गया। मृतक के 10 साल के बेटे ने कोर्ट में गवाही दी कि उसकी मां मीना देवी, पिता जगदीश व अंकल सोरन सिंह के साथ सभी भाई बहन हिमाचल प्रदेश गए थे।
7 जुलाई 2018 को मीना देवी व सोरन सिंह उसके पिता जगदीश को हिमाचल प्रदेश से खेत में खड़े पेड़ बचने के बहाने बुलाकर लाए। तीन दिन बाद मीना ने वापस लौट कर बच्चों को पिता के बारे में कुछ नहीं बताया।
अगले दिन मीना ने अपनी सहेली को बताया कि जगदीश मर गया है। अब वह बच्चों को साथ लेकर गांव जाएगी। 11 जुलाई 2018 को जगदीश की लाश मीरगंज के खेत में पड़ी मिली। मृतक के पेट से आंतें बाहर निकल आई थीं और लाश में कीड़े पड़ गए थे।
सरकारी वकील हेमेंद्र गंगवार ने अदालत में नौ गवाह पेश किए। अपर सेशन जज-तृतीय राकेश त्रिपाठी ने दोषी पत्नी मीना व उसके प्रेमी सोरन सिंह को आजीवन कारावास की सजा के साथ 40 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
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