Bareilly Crime : ऑनर किलिंग में पिता समेत पांच को अंतिम सांसों तक जेल में रहने की सजा, साल 2023 का है मामला
वारदात छिपाने को मृतक विवाहिता के पिता ने भी अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई थी। पुलिस की तफ्तीश के बाद सारा घटनाक्रम खुल गया। मृतका का शरीर तेजाब से बुरी तरह जल चुका था। पांच दिन इलाज के बाद उसकी अस्पताल में ही मृत्यु हो गई। वादी तोताराम जिसको हत्या का दोषी ठहराया गया है वह थाना शाही के दाढ़ा का निवासी है।
जागरण संवाददाता, बरेली। क्रूर पिता और रिश्तेदारों ने बेटी के प्रेमी के साथ रहने के फैसले से आग बबूला होकर तेजाब से जालया दिया। उसके साथ मारपीट कर मणासन्न स्थिति में शाही क्षेत्र में छोड़कर भाग गए। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने पिता, फूफा, बहनोई, मामा समेत पांच दोषियों को उनकी अंतिम सांसों तक जेल में रखने की सजा सुनाई है। एक किशोर अपचारी मृतका के भाई की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।
पिता ने शादी किसी दूसरी जगह कर दी थी
युवती के प्रेम प्रसंग की जानकारी होने के बाद भी पिता ने उसकी शादी किसी दूसरी जगह कर दी। शादी के दूसरे दिन ही विवाहिता ने ससुराल में अपना फैसला सुना दिया कि वह कथित पति के साथ नहीं रहेगी। उसे अपने प्रेमी के साथ ही जाना है। यह खबर विवाहिता के ससुराल वालों ने उसके मायके भिजवाई। अगले ही दिन विवाहिता का पिता, उसके दो बहनोई, मामा, फूफा व छोटा भाई उसे समझाने पहुंचे लेकिन विवाहिता ने उनकी एक न सुनी। अगले दिन सभी उसे उसकी ससुराल से बुलाकर ले गये।
साल 2023 में कराई थी शादी
तीसरे दिन विवाहिता की लाश थाना शाही क्षेत्र के अगरास रोड पर मरणासन्न अवस्था में मिली। जिसको बिना पहचान के पुलिस ने राम मूर्ति मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। उसके परिवार से कोई अस्पताल नहीं पहुंचा। मजिस्ट्रेट को विवाहिता ने मृत्यु कालिक बयान खुद लिख कर दिया कि उसके पिता व अन्य आरोपितों ने उसके साथ अत्याचार किया। उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। मृतका प्रेम विवाह करना चाहती थी, शादी से पहले कई बार प्रेमी के साथ चली गई।
विवाहिता ने बयान में कहा था कि उसकी शादी स्वजन ने जबरन भगवानपुर थाना भमोरा निवासी देवेंद्र से 22 अप्रैल 2023 को कराई थी। मगर वह देवेंद्र के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसने अपने बयान में कहा कि वह प्रेमी अजय के साथ शादी करना चाहती थी। इसी वजह से स्वजन ने उसके साथ अत्याचार किया और तेजाब से जला दिया। इस मामले में मृतक विवाहिता के नाबालिग भाई को भी आरोपित बनाया गया। सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने कोर्ट में 17 गवाह पेश किए।
घटना छिपाने को पिता ने भी दर्ज कराई प्राथमिकी
वारदात छिपाने को मृतक विवाहिता के पिता ने भी अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई थी। पुलिस की तफ्तीश के बाद सारा घटनाक्रम खुल गया। मृतका का शरीर तेजाब से बुरी तरह जल चुका था। पांच दिन इलाज के बाद उसकी अस्पताल में ही मृत्यु हो गई। वादी तोताराम जिसको हत्या का दोषी ठहराया गया है वह थाना शाही के दाढ़ा का निवासी है।
मृतक का एक बहनोई दिनेश थाना भमोरा, दूसरा बहनोई छेदालाल थाना शाही, मृतक का मामा पप्पू थाना सीबीगंज व मृतका का फूफा थाना शाही क्षेत्र का रहने वाला है। आरोपित देवेंद्र जिसके साथ मृतका के परिजन ने जबरन विवाह कराया उसे भी पुलिस ने दुष्कर्म का आरोपित बनाया था। अदालत ने आरोपित देवेंद्र को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
दोषियों पर लगाया एक लाख का जुर्माना
कोर्ट ने सभी पांच दोषियों पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है जो उनसे वसूला जाएगा। जुर्माने की आधी रकम एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के कल्याण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के खाते में जमा होगी। सभी दोषियों को शेष जीवन के लिए कारावास में रहना होगा।