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Lok Sabha Election: बरेली और आंवला सीट के लिए 12 अप्रैल से नामांकन, कहां से जमा होगा प्रत्याशी का पर्चा और जमानत राशि, डीएम ने दी जानकारी

बरेली और आंवला सीट के लिए 12 अप्रैल से नामांकन होगा। डीएम ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए जनपद स्तर पर सात टीमें गठित की गईं हैं। इसके इतर सभी विधानसभा स्तर पर कुल 55 टीमें गठित की गईं हैं। सुरक्षा को लेकर 10 अंतरराज्यीय एवं 22 अंतरजनपदीय बैरियर बनाए गए हैं। मतगणना परसाखेड़ा स्थित वेयरहाउस में होगी।

By Ashok Kumar Arya Edited By: Abhishek Saxena Updated: Sun, 17 Mar 2024 08:41 AM (IST)
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बरेली और आंवला सीट की जानकारी देते एसएसपी और डीएम।
जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली और आंवला लोकसभा सीट के लिए तीसरे चरण में मतदान होना है। 12 अप्रैल से प्रत्याशी नामांकन करा सकेंगे जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। नाम वापसी के लिए 22 अप्रैल की तिथि नियत की गई है। सात मई को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

आदर्श आचार संहिता के बाद जिले में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने शनिवार को कलेक्ट्रेट में प्रेस कांफ्रेंस कर यह जानकारी दी।

नामांकन के लिए यहां जमा होगा पर्चा

जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, बरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नामांकन कलेक्ट्रेट कैंपस न्यायालय जिलाधिकारी कक्ष संख्या तीन में होगा। आंवला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नामांकन कलेक्ट्रेट कैंपस के न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कक्षा संख्या 16 में होगा।

उम्मीदवार आनलाइन पोर्टल suvidha.eci.gov.in के माध्यम से आनलाइन नामांकन के साथ जमानत धनराशि भी जमा कर सकता है। भौतिक सत्यापन के लिए उन्हें नामांकन को आवंटित संबंधित कक्ष पर पहुंचना होगा। इसी पोर्टल के जरिये उम्मीदवार रैली, सभा, वाहन, कार्यालय खोलने आदि की अनुमति भी प्राप्त कर सकता है। नामांकन के बाद 20 अप्रैल को स्क्रूटनी होगी।

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बैठक कर दी जानकारी

प्रेस कांफ्रेंस से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और आयोग के निर्देशों से अवगत कराया। एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के बाद जिले में धारा 144 लागू है। बिना परमिशन के कोई भी रैली, जुलूस न करें। कोई ऐसा कार्य न किया जाये, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। प्रेस कांफ्रेंस में सीडीओ जग प्रवेश, उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष बहादुर सिंह, एडीएम सिटी सौरभ दुबे, सिटी मजिस्ट्रेट राजीव कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी न्यायिक आशीष कुमार मौजूद रहे।

उम्मीदवार के अधिकतम खर्च की सीमा 95 लाख

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संसदीय निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये है। उम्मीदवारों को नामांकन करने से एक दिन पहले अलग से बैंक खाता खोलना होगा। चुनाव में होना वाला व्यय इसी खाते के माध्यम से जाएगा।

इन नंबरों पर कर सकेंगे निर्वाचन संबंधी कोई शिकायत

84 एफएसटी टीम (उड़न दस्ते) जीपीएस लगी गाड़ी से लैस होंगीं। इसके साथ 84 एसएसटी टीम तथा नौ वीडियोग्राफी टीम भी लगाईं गईं हैं। किसी प्रकार की निर्वाचन संबंधी शिकायत होने पर कंट्रोल रूम नंबर 1950, 0581-2422031, 2422032, 2422033 व 2422034 पर फोन कर सकते हैं।

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