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Bareilly News : कोर्ट ने लगाया हर्जाना, शहर कोतवाल की जेब से होगी वसूली- 22 मौके मिलने के बाद भी पुलिस ने नहीं किया यह काम...

Bareilly Police अब तक पुलिस को सबूत पेश करने के लिए अदालत ने 22 मौके दिए हैं लेकिन कोतवाली पुलिस सबूत पेश करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि एसएसपी शहर कोतवाल पर लगे हर्जाने को वसूल कर 15 जुलाई से पूर्व कोर्ट में जमा कराएं। अदालत ने हर्जाने की रकम कोतवाल से निजी तौर पर वसूल करने का निर्देश दिया है।

By Jagran News Edited By: Mohammed Ammar Published: Sat, 29 Jun 2024 08:37 PM (IST)Updated: Sat, 29 Jun 2024 08:37 PM (IST)
अपर सेशन जज-प्रथम ने एसएसपी को पत्र किया जारी।

जागरण संवाददाता, बरेली। गोहत्या के मुकदमे में पुलिस गवाही कराने में ढील बरत रही है। अदालत ने पुलिस की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए शहर कोतवाल पर दो हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। हर्जाने की रकम शहर कोतवाल की जेब से भरी जाएगी। अदालत ने एसएसपी को पत्र लिखकर शहर कोतवाल के रवैए को घोर आपत्तिजनक बताया है।

कोर्ट ने पुलिस को दिए 22 मौके

गोवध अधिनियम के दो साल पुराने मामले में शानू आदि आरोपित हैं। अदालत में सभी लगातार हाजिर आ रहे हैं। बीते वर्ष नौ मई को आरोपितों पर कोर्ट ने चार्ज भी लगा दिया है। तब से पत्रावली गवाही पर लगी है।

अब तक पुलिस को सबूत पेश करने के लिए अदालत ने 22 मौके दिए हैं, लेकिन कोतवाली पुलिस सबूत पेश करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। शनिवार को अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस मामले में थाने का पैरोकार कोई तवज्जो नहीं दे रहा है जिस वजह से मुकदमा बेवजह लंबित है।

अपर सेशन जज-प्रथम हरेंद्र बहादुर सिंह ने पुलिस के लापरवाही पूर्ण रवैए के खिलाफ शनिवार को एसएसपी को पत्र जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि एसएसपी शहर कोतवाल पर लगे हर्जाने को वसूल कर 15 जुलाई से पूर्व कोर्ट में जमा कराएं। बताते चलें अदालत ने हर्जाने की रकम कोतवाल से निजी तौर पर वसूल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

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