UP News: BH सीरीज वाहन का टैक्स जमा नहीं तो 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना... वन टाइम नहीं हर दो साल का है नियम
समय पर टैक्स न भरने पर 100 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगता है जिसे अधिकारी भी कम नहीं कर सकते। यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है जो कई राज्यों में कार्यरत हैं। बीएच सीरीज का लाभ यह है कि वाहन को बिना पंजीकरण बदले दूसरे राज्य में ले जाया जा सकता है लेकिन हर दो साल में टैक्स भरना होता है।

जागरण संवाददाता, बरेली। अगर आपने बीएच सीरीज की बाइक या कार खरीदा है तो समय पर टैक्स जमा करने के लिए अलर्ट रहें। समय पर टैक्स जमा नहीं होने पर 100 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना देना पड़ेगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों को टैक्स कम करने का कोई अधिकार नहीं है।
बीएच सीरीज नंबर प्लेट के लिए केंद्र सरकार ने मानक निर्धारित कर रखा है। राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी, रक्षा क्षेत्र के कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी या चार से ज्यादा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक सेवा कर्मचारी हो या चार से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में आफिस वाली प्राइवेट फर्म का कर्मचारी होने पर ही यह सुविधा दी जा रही है।
वन टाइम टैक्स नहीं, हर दो साल में टैक्स जमा करने का प्रावधान
बीएच सीरीज का फायदा यह है कि वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से ट्रांसफर कराया जा सकता है। दोबारा पंजीकरण नहीं कराना पड़ता है। सामान्य सीरीज वाले वाहनों का तो वन टाइम टैक्स जमा हो जाता है, लेकिन बीएच सीरीज नंबर प्लेट वाले वाहन स्वामी को हर दो साल पर टैक्स जमा करना पड़ता है।
10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वाहन पर आठ प्रतिशत, 10 से 20 लाख रुपये के बीच की कीमत वाले वाहन पर 10 प्रतिशत जबकि 20 लाख से अधिक का वाहन होने पर 12 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होता है।
परिवहन विभाग के अधिकारी वाहन का कम नहीं कर सकेंगे जुर्माना
सोमवार को एक युवक बीएच सीरीज की बाइक का टैक्स कम कराने के लिए एआरटीओ प्रशासन के पास पहुंचा, जिस पर 10,000 रुपये जुर्माना लग चुका था। जुर्माना कम करने का आग्रह किया तो एआरटीओ ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि बीएच सीरीज के वाहनों पर लगने वाला जुर्माना कम करने का अधिकार यहां किसी अधिकारी को नहीं है। बकाया टैक्स के साथ पूरा जुर्माना भी जमा करना पड़ेगा।
बीएच सीरीज नंबर प्लेट वाले वाहनों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने में आसानी होती है। दोबारा पंजीकरण नहीं कराना पड़ता है, लेकिन वाहन टैक्स हर दो साल पर जमा करने का प्रावधान है। समय पर टैक्स जमा नहीं करने पर 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगता है। यह कम करने का अधिकार किसी को नहीं है। - डॉक्टर पीके सरोज, एआरटीओ प्रशासन
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