Move to Jagran APP

UP News: धनंजय सिंह की कल हो सकती है जमानत, इस हाई-सिक्योरिटी बैरक में किया गया था शिफ्ट

रंगदारी धमकी और अपहरण मामले में बीते दिनों कोर्ट ने धनंजय सिंह को सात साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद उन्हें जौनपुर जेल भेज दिया गया था। शनिवार को प्रशासनिक आधार पर उसकी जेल बदलकर बरेली सेंट्रल जेल भेज दिया गया। उसे यहां हाई-सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। इधर हाई कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। अगले दिन रविवार होने के चलते कागजी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी।

By Anuj Mishra Edited By: Vivek Shukla Updated: Tue, 30 Apr 2024 07:20 AM (IST)
Hero Image
पूर्व सांसद एवं बाहुबली धनंजय सिंह का जेल बदलकर बरेली सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
जागरण संवाददाता, बरेली। पूर्व सांसद एवं बाहुबली धनंजय सिंह की बुधवार को जमानत पर रिहाई के आसार बढ़ गए हैं। सोमवार को स्वजन की ओर से जमानत संबंधी प्रपत्र जौनपुर जिला न्यायालय में दाखिल किये गए। जो मंगलवार को जौनपुर जेल के बाद बुधवार तक बरेली सेंट्रल जेल पहुंचने की उम्मीद है।

लिहाजा, उसी आधार पर रिहाई की संभावना जताई जा रही है। हाई-प्रोफाइल मामला होने के चलते जेल अफसर मामले में सीधे तौर पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।

इसे भी पढ़ें-इंसानों पर तेंदुए के हमले का LIVE VIDEO आया सामने, मच गई चीख-पुकार; लाठी-डंडों से किसी तरह बची जान

रंगदारी, धमकी और अपहरण मामले में बीते दिनों कोर्ट ने धनंजय सिंह को सात साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद उन्हें जौनपुर जेल भेज दिया गया था। शनिवार को प्रशासनिक आधार पर उसकी जेल बदलकर बरेली सेंट्रल जेल भेज दिया गया।

इसे भी पढ़ें- भाजपा के गढ़ काशी से पूर्वांचल को साधेंगे विपक्ष के सितारे, कई नेताओं को बनारस आने को भेजा पत्र

उसे यहां हाई-सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। इधर, हाई कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। अगले दिन रविवार होने के चलते कागजी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। लिहाजा, सोमवार को कागजी कार्रवाई आगे बढ़ी।

स्वजन ने हाईकोर्ट का आदेश जौनपुर जिला न्यायालय में दाखिल किया जिसके बाद जमानती तस्दीक कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। बुधवार को धनंजय सिंह की रिहाई के आसार के चलते जेल प्रशासन के साथ इज्जतनगर पुलिस व खुफिया टीमें भी सक्रिय हैं।

लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बीच काफिले के साथ रवाना होने की जानकारी पर टीमें पल-पल की स्थिति पर नजर रख रहीं हैं।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।