UP News: इलेक्ट्रिक स्कूटी की स्पीड को लेकर कंपनी ने किया गुमराह, एक लाख का जुर्माना लगाया; गाड़ी सीज
Bareilly News इलेक्ट्रिक स्कूटी निर्माता कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने स्कूटी की अधिकतम रफ्तार 25 किमी प्रति घंटा बताई थी जबकि जांच में इसकी स्पीड 40 किमी प्रति घंटे से अधिक पाई गई। परिवहन विभाग ने कंपनी पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। वहीं विभाग द्वारा गाड़ी को सीज भी कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, बरेली। इलेक्ट्रिक वाहनों की स्पीड को लेकर कंपनियां गुमराह कर रही हैं। बुधवार को चेकिंग के दौरान एक इलेक्ट्रिक स्कूटी पकड़ी गई, जिस पर कंपनी ने घोषणा की है कि स्कूटी की अधिकतम रफ्तार 25 किमी प्रति घंटे है, जबकि उसकी स्पीड 40 किमी प्रति घंटे से अधिक मिली। निर्माता कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
परिवहन विभाग की टीम बुधवार को आरटीओ कार्यालय से बिथरी चैनपुर रोड पर चेकिंग अभियान चला रही थी। एक युवक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर निकला तो टीम ने उसे रोक कर जांच-पड़ताल की।
मंडी धामपुर, हिसार की निर्माता कंपनी मंत्रा ई-बाइक की ओर जारी किया गया प्रमाण पत्र दिखाया जिस पर अंकित था कि इसकी स्पीड 25 किमी प्रति घंटे से कम है। यात्री कर अधिकारी रमेश चंद्र प्रजापति ने बताया कि जांच में इलेक्ट्रिक स्कूटी की स्पीड 40 किमी प्रति घंटे से अधिक मिली। निर्माता कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
ड्राइविंग ट्रेनिंग देने वाली टैक्सी सीज
शहर में डीडी पुरम रोड पर चेकिंग के दौरान एक टैक्सी वाहन का कृष्णा ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के नाम से पब्लिक को ड्राइविंग ट्रेनिंग देने में उपयोग करने के लिए चलती मिली। टैक्सी का अप्रैल 2023 से कर बकाया, दिसंबर 2023 से फिटनेस समाप्त , 2022 से बीमा समाप्त, 2023 से परमिट समाप्त पाई गई।परिवहन विभाग की टीम ने 42,550 रुपये का चालान करने के साथ गाड़ी सीज कर दी। यात्री कर अधिकारी रमेश चंद्र प्रजापति ने बताया कि इस नाम के स्कूल को इस आशय के लिए परिवहन विभाग से कोई मान्यता या लाइसेंस जारी नहीं है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।