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चूहाकांड से फिर सुर्खियों में बदायूं: इस बार महिला के खिलाफ हत्या का केस दर्ज, पूछ बांधकर कुत्ते को खिलाया

Badaun Rat Killing Case Update News चूहे की हत्या में एक बार फिर से बदायूं जिला चर्चा में है। इस बार महिला के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत हुई है। महिला एक कुत्ते को चूहे की पूछ बांधकर खिला रही है। पशु प्रेमी ने इसका वीडियो जारी होने पर एफआईआर दर्ज कराई है। इससे पहले भी बदायूं में एक कारोबारी पर केस दर्ज हुआ था। -

By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena Updated: Wed, 11 Sep 2024 02:01 PM (IST)
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Badaun News: चूहे की हत्या का केस महिला पर दर्ज हुआ है। (सांकेतिक तस्वीर)

जागरण संवाददाता, बदायूं। Badaun News: चूहे की हत्या को लेकर जिला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार एक महिला का चूहे की पूछ बांधकर कुत्ते को खिलाते हुए वीडियो प्रसारित हुआ। जिस पर पशु प्रेमी ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत महिला के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई है। वर्ष 2022 में भी शहर कोतवाली में ही चूहे की हत्या की प्राथमिकी लिखी गई थी।

इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा वीडियो शहर के मुहल्ला शहबाजपुर की धोबी वाली गली का है। शहर के मुहल्ला कल्याण नगर निवासी पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वीडियो में एक महिला ने चूहे की पूंछ को एक धागे से बांध रखा है।

चूहा जीवित है और महिला उसे खिला रही है

चूहा जीवित है वह उसे लटका कर बाहर लाती है और कुत्ते के सामने तब पकड़े रहती है जब तक कुत्ता उसे खा नहीं लेता। इस बीच चूहा ने खुद को बचाने के लिए भागता, लेकिन वह महिला फिर से धागे से पीछे खीच कर कुत्ते के सामने ले आती। विकेंद्र शर्मा ने इसे पशु क्रूरता की हद पार करना बताया। उन्होंने पुलिस से प्राथमिकी पंजीकृत करने की मांग की।

पुलिस ने दर्ज किया केस

इस पर पुलिस ने मंगलवार शाम करीब आठ बजे पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के अंर्तगत अज्ञात महिला के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली। इंस्पेक्टर कोतवाली राकेश कुमार सिंह ने बताया कि वीडियो के आधार पर महिला की पहचान कराई जाएगी। इसके बाद उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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कोर्ट तक पहुंच गया 2022 में लिखा मामला

दिसंबर 2022 में पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने मुहल्ला पनवड़िया निवासी मनोज कुमार के विरुद्ध चूहा मारने की प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी। इस मामले में 2023 अप्रैल में पुलिस ने 30 पन्ने की चार्जशीट तैयार की है। पुलिस ने इस मामले में अरोपित मनोज को दोषी मानते हुए उस पर पशु क्रूरता अधिनियम और धारा 429 लगाई थी। यह मामला कोर्ट में ही है। लेकिन अब तक इसमें ट्रायल शुरू नहीं हुआ है।