Move to Jagran APP

UP News: अब शहरी क्षेत्रों में पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, BDA ने कम की भूमि की आवश्यकता

बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने हाल ही में एक विशेष बैठक में शासनादेश को अंगीकृत करते हुए नियमों में बदलाव किया है। अब पेट्रोल पंप लगाने के लिए 30-36 मीटर की भूमि की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि 20 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी भूमि पर्याप्त होगी। इसके अलावा निकास और प्रवेश द्वार के लिए भी भूमि की आवश्यकता कम कर दी गई है।

By Nilesh Pratap Singh Edited By: Abhishek Saxena Updated: Tue, 12 Nov 2024 02:31 PM (IST)
Hero Image
खबर में फाइल फोटो का उपयोग किया गया है।
जागरण संवाददाता, बरेली। शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलने के लिए लोगों को अब अधिक भूमि की जरूरत नहीं पड़ेगी। बरेली विकास प्राधिकरण बोर्ड ने शासनादेश को अंगीकृत कर इसको लेकर नियमों में बदलाव किया है। बोर्ड ने भूखंडों का आकार अब 20 मीटर लंबा व 20 मीटर चौड़े भूमि पर ही पेट्रोल पंप लगाया जा सकेगा। जो पूर्व में 30-36 मीटर था।

वहीं, निकास व प्रवेश द्वार के लिए नौ-नौ मीटर भूमि के स्थान पर साढ़े सात मीटर भूमि रखने पर सहमति बनाई गई। ग्रीन बेल्ट के दायरे को भी 12 मीटर से कम कर पांच मीटर कर दिया गया। प्राधिकरण बोर्ड के इस निर्णय से शहरी क्षेत्र में कम भूमि रखने वाले लोग भी पेट्रोल पंप खोलने पर विचार कर सकेंगे।

बोर्ड ने रामगंगा नगर आवासीय योजना, एमएसएमई टाउनशिप व अन्य विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण व अन्य तकनीकी कार्यों को गति देने के लिए सेवानिवृत्त पीसीएस अफसर को भी रखने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।

मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुए बीडीए बोर्ड की विशेष बैठक में शासनादेश हुए अंगीकृत

मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को 90वीं बोर्ड बैठक आहूत की गई। प्राधिकरण बोर्ड की विशेष बैठक में लंबे समय से एक पीसीएस अफसर को रखने का प्रस्ताव रखा गया। बोर्ड ने सर्वसम्मति इस पर स्वीकृति दे दी। इस पर बोर्ड सदस्य राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह जरूर ध्यान दिया जाए कि अफसर का बरेली से कोई नाता नहीं हो।

योजनाओं के विकास को गति देने को आउटसोर्स पर रखें जाएंगे पीसीएस अफसर

बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए. ने कहा कि इस पर पहले से ही दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में रामगंगा नगर आवासीय योजना में 2010 के शासनादेश के तहत न्यायालय गए कुछ किसानों को सात प्रतिशत विकसित भूमि देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। जिस पर बोर्ड ने विकास शुल्क लेकर भूखंड देने पर सहमति दी। साथ ही उन्हें नीलामी प्रक्रिया से भी रखने पर भी सहमति बनाई गई। इस दौरान जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, बीडीए सचिव योगेंद्र कुमार व अन्य सदस्य रहे।

जिले के 43 किसानों को मिलेगा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना

दुर्घटना में मृत किसानों को स्वजनों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा। इस बारे में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संतोष बहादुर सिंह ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 211 लाख रुपये का बजट मिला है। दुर्घटना में दिवंगत हुए किसानों के हिताधिकारियों और दिव्यांग हुए किसानों को धनराशि वितरित करने की प्रक्रिया चल रही है। इस धनराशि से 43 कृषकों के हिताधिकारी लाभान्वित होंगे।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।