Jain Couple Murder Case : उत्तराखंड की मंत्री के पति पप्पू गिरधारी की गिरफ्तारी पर लगी रोक, सितंबर काे हाेगी बहस
Jain Couple Murder Case जैन दंपती हत्याकांड के आरोपित पप्पू गिरधारी के गिरफ्तारी वारंट पर अपर सेशन जज- द्वितीय श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने शुक्रवार को रोक लगा दी। पप्पू गिरधारी के अधिवक्ता अनिल भटनागर ने अर्जी में कहा कि आरोपित ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है।
बरेली, जेएनएन। Jain Couple Murder Case : जैन दंपती हत्याकांड के आरोपित पप्पू गिरधारी के गिरफ्तारी वारंट पर अपर सेशन जज- द्वितीय श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने शुक्रवार को रोक लगा दी। पप्पू गिरधारी के अधिवक्ता अनिल भटनागर ने अर्जी में कहा कि आरोपित ने गैर जमानती वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। जिसमे छह सितंबर को बहस सुनी जा चुकी है। शेष बहस 22 सितंबर को होना है। हाईकोर्ट को यह तय करना है कि गिरफ्तारी वारंट कानूनी था या नहीं। ऐसे में ट्रायल कोर्ट पुनः गिरफ्तारी वारंट जारी करता है तो माननीय हाईकोर्ट के आदेश के विरोधाभासी हो सकता है। ऐसी दशा में हाईकोर्ट का निर्णय आने तक आरोपित के विरुद्ध जारी गैर जमानती वारंट का अनुपालन रोक दिया जाए।
बीते माह पप्पू गिरधारी के खिलाफ तत्कालीन अपर सेशन जज-6 अब्दुल कैयूम ने बीते 29 जुलाई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पत्रावली का पुनर्गठन होना शेष है। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने आरोपित को अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश कर रखा था। आरोपित को कोविड हो गया था। देहरादून में उसका इलाज चला। कोविड-19 के प्रकोप के उपरांत उसके फेफड़े कमजोर हो गए और उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। आरोपित अस्पताल में भर्ती हुआ। लंबी बीमारी के कारण वह देहरादून से बरेली नहीं आ सकता था। पप्पू गिरधारी ने इलाज के पर्चे भी स्थगन अर्जी के साथ पेश किए और यह भी दोहराया कि कोविड-19 महामारी के चलते कोर्ट परिसर में किसी भी वादकार को प्रवेश करने पर रोक थी।
इसके बावजूद तत्कालीन ट्रायल कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। वर्ष 2018 में कोर्ट ने मृतक दंपति पुष्पा जैन व नरेश जैन के विक्रय पत्र उपनिबंधक कार्यालय दिल्ली से मंगाने व फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ की रिपोर्ट तलब करने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ को पत्र लिखा था। अभी तक फाइल पुनर्गठन की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। अपर सेशन जज-द्वितीय ने हाईकोर्ट में 22 सितंबर को होने वाली सुनवाई तक आरोपित पप्पू गिरधारी के गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। याद रहे पप्पू गिरधारी की अर्जी पर सेशन कोर्ट ने तत्कालीन ट्रायल कोर्ट से पत्रावली ट्रांसफर कर मौजूदा कोर्ट में भेजी है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
दहेज लालची परिवार की अग्रिम जमानत नामंजूर
दहेज के लालच में मुंबई के मीट कारोबारी के परिवार की अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी। मामले की रिपोर्ट विवाहिता नाजिया ने महिला थाना में लिखाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2018 में उसकी आरिफ से शादी हुई। ससुरालीजन दहेज में दस लाख रुपए के फ्लैट की मांग करते थे। आरोपित पति की पहले एक और शादी हो चुकी थी। जिससे तलाक हो गया। तथ्य छिपाकर दूसरी शादी कर ली।
अब वह तीसरी शादी करना चाहता है। इसी वर्ष आरोपितों ने वादिनी को मारपीट कर घर से निकालकर बरेली आने वाली ट्रेन में जबरन बैठा दिया। आरोपित परिवार ठाणे मुंबई का निवासी है। सरकारी वकील सचिन जायसवाल के विरोध पर अपर सेशन जज-प्रथम सुनील कुमार वर्मा ने आरोपित पति आरिफ कुरैशी, देवर समीर कुरेशी व ननद सानिया तस्लीम कुरैशी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।