Move to Jagran APP

UP News: दुष्कर्म के मामले में निर्दोष को काटनी पड़ी जेल, कोर्ट ने किया बरी, महिला पर लगा जुर्माना

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पुलिस की लापरवाही के एक निर्दोष को जेल काटनी पड़ गई। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निर्दोष को बरी कर दिया है। वहीं आरोप लगाने वाली महिला पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने पाया कि मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई थी लेकिन पुलिस ने आरोपों की जांच किए बिना ही चार्जशीट लगा दी थी।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Updated: Sun, 21 Jul 2024 01:12 AM (IST)
Hero Image
दुष्कर्म की पुष्टि बिना पुलिस ने लगा दी चार्जशीट, कोर्ट ने निर्दोष को किया बरी

जागरण संवाददाता, बरेली। तीन महीने जेल में काटने वाले राहुल पर लगा दुष्कर्म का दाग शनिवार को छूट गया। विवेचक ने आरोपों की पुष्टि किए बिना चार्जशीट लगा दी थी, जिसे कोर्ट ने पकड़ लिया। 

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) रवि कुमार दिवाकर ने आदेश में लिखा कि विवेचक दुष्यंत गोस्वामी ने सत्य की खोज नहीं की। महिला के असत्य बयान के कारण राहुल को जेल में रहना पड़ा। निर्दोष राहुल को बरी किया जाए, झूठे आरोप लगाने वाली महिला पर एक हजार रुपये जुर्माना वसूला जाए। 

यह है मामला

महिला पति से अनबन के बाद तीन बच्चों के साथ अलग रहने लगी थी। उसने राहुल व परिजनों पर प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी। प्रकरण के विवेचक बारादरी थाने के दारोगा दुष्यंत गोस्वामी ने विवेचना में लिखा कि महिला के राहुल से प्रेम-संबंध हो गए। संबंध भी बने, परंतु शादी की बात से इनकार पर राहुल व उनके घर वालों पर बढ़ा-चढ़ाकर झूठे आरोप लगा दिए गए। 

यह चार्जशीट कोर्ट में पहुंची तो सुनवाई के दौरान सवाल उठ गए। महिला के पुलिस और कोर्ट में दिए बयान विरोधाभासी थे। मेडिकल रिपोर्ट भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं कर रही थी। इसी आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) रवि कुमार दिवाकर ने राहुल को बरी करते हुए सख्त टिप्पणी की।

यह भी पढ़ें: मां का गला काटकर थाने पहुंच गया बेटा, नजारा देख पुलिसकर्मी भी रह गए सन्न, पत्नी ने दिया था हत्यारे का साथ

यह भी पढ़ें: यूपी में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, अमित वर्मा समेत तीन IPS अधिकारियों का हुआ Transfer

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।