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UP News: बस्‍ती अपहरण कांड के 22 साल पुराने मामले में आया नया मोड़, राहुल ने कहा- मेरे किडनैपिंग में अमरमणि की कोई भूमिका नहीं

Basti kidnapping case बस्‍ती अपहरण कांड छह दिसंबर 2001 को कोतवाली बस्ती क्षेत्र के रोडवेज तिराहा निवासी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था। पुलिस ने राहुल को तत्कालीन मंत्री अमरमणि के लखनऊ स्थित आवास से बरामद किया था। इस अपहरण कांड के नौ आरोपितों में से अमरमणि त्रिपाठी नैनीष शर्मा शिवम और रामयज्ञ न्यायालय में हाजिर नहीं हुए थे।

By Jagran News Edited By: Vivek Shukla Published: Sat, 22 Jun 2024 07:51 AM (IST)Updated: Sat, 22 Jun 2024 07:51 AM (IST)
पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी l जागरण (फाइल फोटो)

 जागरण संवाददाता,बस्ती। अपहरण के 22 वर्ष पुराने जिस मामले में अभियुक्त पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के न्यायालय में हाजिर न होने से उनकी संपत्तियों की कुर्की हो रही है, उस मामले में नया मोड़ आ गया है। अपहृत राहुल मद्देशिया ने कोर्ट में आवेदन देकर बताया कि अमर मणि त्रिपाठी से उसका कोई विवाद नहीं है।

वह उन्हें जानता भी नहीं है। उसके अपहरण में अमरमणि की कोई भूमिका नहीं है। राहुल ने इस मुकदमे में सुलह करने की भी याचना की है। बस्ती के एमपी-एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को राहुल अपहरण कांड की सुनवाई थी।

राहुल ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके पिता धर्मराज मद्धेशिया का निधन हो चुका है। अब मुकदमें में वही पीड़ित है। वह अमरमणि को जानता पहचानता नहीं है। वह उनसे कभी मिला तक नहीं। अपहरण के दौरान किसी व्यक्ति ने उसके सामने अमरमणि का नाम तक नहीं लिया। उसके मुकदमे में अमरमणि की कोई भूमिका नहीं है, न ही कोई विवाद है।

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वह सुलहनामा दाखिल करना चाहता है। उसने प्रार्थना पत्र को पत्रावली में रखने की अनुमति भी मांगी। न्यायाधीश प्रमोद गिरि ने आवेदन को मुकदमे की फाइल में शामिल करने का आदेश दिया।

संपत्ति को लेकर आया गुमनाम पत्र

न्यायालय के आदेश पर अमरमणि की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया भी चल रही है। शुक्रवार को अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसमें बताया गया कि गोरखपुर के बबीना होटल रोड स्थित जिस सम्पत्ति को अमरमणि का बताया गया था वह शान्ति पत्नी रमेश चतुर्वेदी के नाम से अंकित है।

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अदालत को एक और गुमनाम पत्र लखनऊ से मिला, जिसमे गोमती नगर विपुल खंड में प्लाट नंबर 5/19,50 व 52 अमरमणि की सम्पत्ति बताया गया है। न्यायाधीश प्रमोद गिरि ने प्रभारी कोतवाली को छह जुलाई तक नए सिरे से सम्पत्तियों का पता लगा कर उसे कुर्क करने का आदेश दिया।


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