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पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा, एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के गोरखपुर में हुमायूंपुर दक्षिणी स्थित आवास पर बस्ती कोतवाली पुलिस ने शनिवार को कुर्की का नोटिस चस्पा किया। यह कार्रवाई एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि के आदेश पर हुई। अपहरण के 22 वर्ष पुराने मामले में आरोपित अमरमणि के न्यायालय में हाजिर न होने पर कुर्की की उद्घोषणा का आदेश एक नवंबर को हुआ था। अगली सुनवाई 16 नवंबर को होनी है।

By Jagran NewsEdited By: Abhishek PandeyUpdated: Sun, 12 Nov 2023 08:54 AM (IST)
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पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा, एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई
जागरण संवादादात, बस्ती। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के गोरखपुर में हुमायूंपुर दक्षिणी स्थित आवास पर बस्ती कोतवाली पुलिस ने शनिवार को कुर्की का नोटिस चस्पा किया। यह कार्रवाई एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि के आदेश पर हुई। अपहरण के 22 वर्ष पुराने मामले में आरोपित अमरमणि के न्यायालय में हाजिर न होने पर कुर्की की उद्घोषणा का आदेश एक नवंबर को हुआ था। अगली सुनवाई 16 नवंबर को होनी है।

बस्ती के धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का छह दिसंबर, 2001 को अपहरण हो गया था। पुलिस ने उसे तत्कालीन मंत्री अमरमणि के लखनऊ स्थित आवास से बरामद किया। इस मामले में आरोपित पूर्व अमरमणि त्रिपाठी बीमारी का हवाला देकर आज तक न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। इस मामले की सुनवाई करते हुए बस्ती की एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक नवंबर को अमरमणि के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत गिरफ्तारी वारंट को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र खारिज कर कुर्की की उद्घोषणा का आदेश दिया था।

इस आदेश के अनुपालन में कोतवाली निरीक्षक अनिल यादव के साथ उप निरीक्षक दयानाथ और तीन सिपाही की टीम गोरखपुर भेजी गई। पुलिस उनके आवास पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर लौट आई।

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