UP News: बस्ती अपहरणकांड मामले में हुई सुनवाई, पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का जुड़ा है कनेक्शन
रोडवेज तिराहा निवासी धर्मराज मद्धेशिया के पुत्र राहुल का अपहरण छह दिसंबर 2001 को स्कूल जाते समय हो गया था। इस मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी सहित नौ आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अमरमणि सहित तीन की पत्रावली अलग कर दी गई थी। विचाराधीन मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपित संदीप त्रिपाठी की मृत्यु हो चुकी है।
जागरण संवाददाता बस्ती। 22 साल पुराने राहुल अपहरण कांड के मामले में अलग की गई पत्रावली में शुक्रवार को गवाही हुई। शेष जिरह के लिए 12 मार्च तारीख नियत की गई है। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने अमरमणि की पत्रावली अलग कर दिया था। अन्य आरोपितों की पत्रावली अलग कर आरोप तय कर गवाही की तारीख लगाया था।
मुकदमा के वादी धर्मराज मद्धेशिया की मृत्यु हो चुकी है। मामले में राहुल की गवाही होनी थी। वह अदालत में गुरुवार को उपस्थित हुआ। अधिवक्ताओं के काम पर लौटने की आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई थी, इसलिए अधिवक्ताओं ने सुनवाई में सहयोग नहीं किया।
शुक्रवार को आरोपित आनंद सिंह के अधिवक्ता गोपेश सहाय ने राहुल से जिरह शुरू की। जिरह पूर्ण न हो पाने के कारण न्यायालय ने अगली तारीख 12 मार्च तय की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के रोडवेज तिराहा निवासी धर्मराज मद्धेशिया के पुत्र राहुल का अपहरण छह दिसंबर 2001 को स्कूल जाते समय हो गया था। इस मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी सहित नौ आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
अमरमणि सहित तीन की पत्रावली अलग कर दी गई थी। विचाराधीन मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपित संदीप त्रिपाठी की मृत्यु हो चुकी है। हनुमान शुक्ला, अजय मिश्रा, आनंद सिंह, रामविलास व जग प्रसाद वर्मा के विरुद्ध आरोप तय किया गया है। इसी अपराध से संबंधित पत्रावली में अमरमणि के सम्पत्तियों का पता लगाया जा रहा है। ज्ञात सम्पत्तियों के कुर्की की कार्यवाही भी प्रक्रिया शुरू की गई है।
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