UP News: भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा पर केस दर्ज, आलीशान मकान होगा कुर्क; क्या है पूरा मामला?
उत्तर प्रदेश के भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग पर कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। नौकरानी की आत्महत्या मामले में विधायक के आलीशान मकान को कुर्क करने का भी आदेश दिया गया है। सीमा बेग अभी भी फरार हैं। इसे केस के बाद से सपा विधायक की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
जागरण संवाददाता, भदोही। अदालत ने बुधवार को बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी के मामले में दो माह से फरार चल रहीं भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश साधना गिरी ने नोटिस जारी होने के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर यह आदेश दिया है।
पुलिस अधीक्षक डा. मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि सीमा बेग के खिलाफ बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 209 के तहत एक और मामला दर्ज कर कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पुलिस टीम गठित कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के आदेश के क्रम में विधायक के मालिकाना मोहल्ला स्थित तीन मंजिला मकान कुर्क होगा।
इसी घर में घरेलू नौकरानी नाजिया ने आठ सितंबर को फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। पुलिस ने जांच के बाद विधायक, उनकी पत्नी व बेटे जईम बेग के खिलाफ बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने 18 सितंबर को जईम बेग को गिरफ्तार किया था और जाहिद बेग ने 19 सितंबर को कोर्ट में समर्पण किया था। जाहिद नैनी जेल और जईम वाराणसी जेल में बंद है। अदालत ने फरार चल रहीं सीमा बेग को उपस्थित होने का आदेश दिया था।
नोटिस की अवधि बीत जाने के बाद भी वह उपस्थित नहीं हुई तो भदोही कोतवाली के विवेचक कमलेश कुमार ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।क्या है पूरा मामला बता दें कि विधायक के आवास पर एक नौकरानी का शव फंदे पर लटकता हुआ मिला था। इस मामले में विधायक, उनकी पत्नी और बेटे पर पुलिस ने बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया है।
इसे भी पढ़ें-गोरखपुर में बिल्ली उठा ले गए चोर, याद में खाना-पीना भूलीं मालकिन; जांच में जुटी पुलिसइस मामले में विधायक के बेटे जईम बेग को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जबकि विधायक जाहिद बेग ने कोर्ट में सरेंडर किया था। उन्हें प्रयागराज के नैनी जेल में रखा गया है। वहीं बेटा वाराणसी जेल में बंद है। इसके अलावा पत्नी अभी भी इस मामले में फरार चल रही हैं।
ज्ञानवापी मामले में पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई 30 कोज्ञानवापी में कब्रों का जिक्र करते हुए उर्स, चादर चढ़ाने समेत अन्य धार्मिक कार्यों की अनुमति देने की मांग के मामले में पक्षकार बनने को लेकर दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई मंगलवार को अपर जिला जज (एंटी करप्शन) अवधेश कुमार की अदालत में हुई।इसे भी पढ़ें-महाकुंभ में दिखेगा समूह की महिलाओं का हुनर, वोकल फॉर लोकल पर जोर
अदालत ने दोनों पक्षकारों को अपना पक्ष रखने के लिए समय देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 30 नवंबर दी है। वाराणसी निवासी मुख्तार अहमद अंसारी समेत पांच लोगों की ओर से दाखिल मुकदमे में सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) की अदालत ने लखनऊ की रंजना अग्निहोत्री, वाराणसी के पवन समेत छह लोगों को मुकदमे में पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। इसके खिलाफ वादी पक्ष की ओर से पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई है।
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