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दुष्कर्मी विजय मिश्र पर लूट, हत्या, जालसाजी के सात दर्जन मुकदमे, बेटी के चुनाव प्रचार में सिंगर से की थी हैवानियत

UP News - वाराणसी की सिंगर से दुष्कर्म के आरोपी दोषी पाए गए पूर्व विधायक विजय मिश्र को 15 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ दुष्कर्मी विजय मिश्र का काला चिट्ठा भी जगजाहिर हो गया है। विजय पर लूट कब्जा हत्या और जालसाजी जैसे अपराधों के सात दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।

By Jitendra UpadhyayEdited By: Shivam YadavUpdated: Sat, 04 Nov 2023 05:42 PM (IST)
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दो मुकदमों में पूर्व विधायक को हो चुकी है ढाई और पांच साल की सजा।
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। वाराणसी की सिंगर से दुष्कर्म के आरोपी दोषी पाए गए पूर्व विधायक विजय मिश्र को 15 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ दुष्कर्मी विजय मिश्र का काला चिट्ठा भी जगजाहिर हो गया है। विजय पर लूट, कब्जा, हत्या और जालसाजी जैसे अपराधों के सात दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।

जानकारी के मुताबिक, पूर्व विधायक विजय मिश्र के खिलाफ रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने, लूट, हत्या, दुष्कर्म, जालसाजी, धमकी आदि के 83 मुकदमे दर्ज हैं। अक्टूबर 2022 में भदोही में एमपी एमएलए कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में ढाई साल की सजा सुनाई थी। 

चुनावी सभा में की थी फायरिंग, पांच साल की जेल

वहीं, प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने मार्च 2023 में पूर्व विधायक और उसके गनर संजय मौर्य को चुनावी सभा में फायरिंग करने के मामले में दोषी पाया और पांच साल की सजा सुनाई थी। 

तीसरा मुकदमा सामूहिक दुष्कर्म का है, इसमें कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व विधायक को दोषी करार दिया था। आरोप था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बेटी के चुनाव प्रचार के दौरान दुष्कर्म किया। 

विजय के बेटे और नाती पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। शनिवार को कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पूर्व विधायक पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। 

बसपा सरकार में दर्ज हुआ था मामला

बसपा सरकार में विजय मिश्र खिलाफ साल 2009 में पुलिस ने आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार में मुकदमों की सुनवाई लंबित हो गई थी। 

हालांकि, 2020 में जेल जाने के बाद उनके नए और पुराने मामले में सुनवाई तेज हुई। इसके खिलाफ जिले के साथ कई प्रांतों में 83 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें 21 मामले विचाराधीन हैं, सात मुकदमे शासन से वापस हो गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती के अनुसार, पूर्व विधायक के सात मुकदमों को शासन ने वापस ले लिया है।

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