LockDown 4.0: नई गाइडलाइन के साथ बिजनौर में खुलेंगी दुकाने, जाने क्या रहेंगे नए नियम
बिजनौर में अब नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस दौरान दुकाने खोलने की रियायते दे दी गई हैं। साथ ही इन दुकानों पर किसी तरह की भीड़ न हो इसके लिए एक बार मे तीन के रहने के नियम है।
By Prem BhattEdited By: Updated: Mon, 18 May 2020 10:20 PM (IST)
बिजनौर, जेएनएन। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार हर जतन कर रही है। सरकार के निर्देश पर जनपद में लॉकडाउन-4 लागू कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने इसकी नई गाइडलाइन जारी की है। मंगलवार को कुछ एहतियात के साथ दुकानें खुलेंगी। इस बार रेस्तरा डोर-टू-डोर भोजन की होम डिलीवरी कर सकेंगे। ज्यादा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अभी पाबंदी जारी रखी गई है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सख्ती कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है।
देश कोरोना वायरस से देश जूझ रहा है। इस संक्रमण से बचाव के लिए सरकार ने पहला लॉकडाउन 25 मार्च, दूसरा लॉकडाउन 14 अप्रैल, तीसरा लॉकडाउन तीन मई को लागू किया। अब चौथा लॉकडाउन 18 मई यानि सोमवार से शुरू हो गया, जो 31 मई तक चलेगा। लॉकडाउन-4 के पहले दिन जनपद में लॉकडाउन तीन की गाइडलइन के मुताबिक गतिविधियां चली। मंगलवार से लॉकडाउन चार की गाइडलाइन पूरी तरह से लागू हो जाएगी। प्रशासन ने लॉकडाउन-4 की गाइड लाइन जारी कर दी है।
लॉकडाउन-4 में क्या खुलेगा जनपद के 18 शहरी और 1128 ग्राम पंचायतों में निर्धारित शारीरिक दूरी पर गोले बनाने, मास्क लगाने और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की शर्तों के साथ औद्योगिक ईकाइयां, किराने की दुकानें, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, बैंक एवं फाइनेंस सेवा, सभी सरकारी कार्यालय, गैर आवश्यक एकल दुकानें, ई-कामर्स आवश्यक वस्तु, कुरियर एवं डाकसेवा, क्लीनिक एवं ओपीडी, चौपहिया वाहन में चालक समेत तीन सवारी, दुपहिया वाहन में एक सवारी को छूट दी गई है। निजी वाहनों में कार चालक के साथ दो व्यक्ति बैठ सकेंगे। वहीं रेस्तरा से खाने की डिलीवरी हो सकेगी। दुकानों पर पांच से अधिक आदमी जमा नहीं हो सकेंगे। खेल गतिविधियां शुरू होगी, लेकिन दर्शक नहीं जुटेंगे।
लॉकडाउन-4 में क्या रहेगा बंद सरकार ने अभी भीड़भाड़ वाली जगहों पर पाबंदी जारी रखी है। शैक्षिक संस्थान, होटल, सिनेमा हॉल, मॉल, सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियां, सैलून, रिक्शा, ई-रिक्शा, रोडवेज एवं प्राइवेट बसें, प्राइवेट टैक्सी और ब्यूटी पार्लर अभी बंद रहेंगे।लॉकडाउन-4 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। विभिन्न शर्तों के साथ प्रतिदिन सुबह सात से शाम सात बजे तक दुकानें खोलने और औद्योगिक इकाइयों का संचालन करने और रेस्तरा से भोजन की डोर-टू-डोर सप्लाई और खेलकूद गतिविधियों को छूट दी गई है। -रमाकांत पांडेय, डीएम।
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