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कम्प्यूटर सेंटर में युवती की हत्या करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 30 दिन में किया ये काम, हत्याकांड ने दहला दिया था बिजनौर

Bijnor Teacher Murder Case Update शिक्षिका को गोली मारने के वाले आरोपित पर चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने आरोपित को पहले ही पकड़कर जेल भेज दिया था। आरोपित ने एकतरफा प्यार के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया था। आरोपित के खिलाफ हत्या की धारा लगी है। वहीं कम्प्यूटर सेंटर संचालक और स्वजन के बयान भी पुलिस ने दर्ज किए थे।

By Birendra Kumar Edited By: Abhishek Saxena Updated: Tue, 11 Jun 2024 01:06 PM (IST)
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Bijnor News: पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दायर की चार्जशीट।

जागरण संवाददाता, बिजनौर। कम्प्यूटर सेंटर में शिक्षिका को गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ 30 दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी है। केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में कराई जाएगी।

तीन मई को शहर के विदुर कुटी मार्ग स्थित रूहेलखंड ऑल इंडिया कंप्यूटर एजूकेशन सेंटर (आरसीटीआई) की कक्षा में घुसकर एक युवक ने शहर के मोहल्ला चौधरियान निवासी शिक्षिका कोमल देवल की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

पुलिस ने आरोपित कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव शादीपुर निवासी प्रशांत पुत्र लवकुश को जेल भेज दिया था। मृतका के पिता ने हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपित ने एकतरफा प्यार में शिक्षिका की हत्या की थी। वह शादी का दवाब बना रहा था। हत्या से पूरे जनपद में सनसनी फैल गई थी।

30 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल किया

केस की विवेचना शहर कोतवाल कर रहे थे। विवेचक ने 30 दिन के भीतर ही केस में आरोपित प्रशांत के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। हत्या की धारा में आरोपपत्र गया है। आरोप पत्र में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेसिंक टीम के नमूनों को भी साक्ष्य बनाया गया है।

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स्वजन के अलावा इंस्टीट्यूट में मौजूद छात्र और शिक्षक गवाह बनाए गए हैं। सीओ सिटी संग्राम सिंह ने बताया कि आरोपपत्र 30 दिन से पहले ही दाखिल कर दिया गया है। विवेचना मजबूती के साथ की गई है।

फास्ट ट्रैक में चलेगा केस

एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि आरोपपत्र दाखिल होने के बाद जल्द ही केस को ट्रायल पर लाया जाएगा। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। गवाही और साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपित को कोर्ट से कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। मानीटरिंग सेल मुकदमे की मजबूती से पैरवी करेगा।