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UP News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल की सजा, घर में घुसकर वारदात को द‍िया था अंजाम

विशेष लोक अभियोजक महेश राघव व सुनील शर्मा ने बताया कि वर्ष 2015 में रामघाट थाना क्षेत्र की 15 वर्षीय किशोरी रात के समय अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान गांव के ही दो युवक छत के रास्ते से उसके घर में आगे और किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपित फरार हो गए थे।

By Bhupendra Kumar Edited By: Vinay Saxena Published: Tue, 27 Feb 2024 05:38 PM (IST)Updated: Tue, 27 Feb 2024 05:38 PM (IST)
कोर्ट ने युवक को दोषी करार करते हुए 20 साल का कारावास और 32 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। वर्ष 2015 में रामघाट थाना क्षेत्र की एक किशोरी के साथ दो युवकों ने घर में घुसकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन के दौरान एक आरोपी युवक की मौत हो गई थी। मंगलवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त न्यायाधीश (पॉक्सो) तरुण कुमार सिंह ने आरोपी दूसरे युवक को दोषी करार करते हुए 20 साल का कारावास और 32 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक महेश राघव व सुनील शर्मा ने बताया कि वर्ष 2015 में रामघाट थाना क्षेत्र की 15 वर्षीय किशोरी रात के समय अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान गांव के ही दो युवक छत के रास्ते से उसके घर में आगे और किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपित फरार हो गए थे।

एक आरोपी युवक की हो चुकी है मौत

पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ चार्ज सीट दाखिल की थी, लेकिन मुकदमा विचाराधीन होने के दौरान एक आरोपित युवक की मौत हो गई थी। मंगलवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त न्यायाधीश (पॉक्सो) तरुण कुमार सिंह ने दूसरे आरोपित युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल का कारावास तथा 32 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड के 32 हजार रुपये में से 16 हजार रुपये किशोरी को दिए जाएंगे।


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