Move to Jagran APP

भाजपा के विधायक प्रदीप चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कोर्ट ने किया तलब

आठ फरवरी 2022 को भाजपा प्रत्याशी तथा वर्तमान सदर विधायक प्रदीप चौधरी के खिलाफ बिना अनुमति के जनसभा रैली आयोजित करने पर नगर कोतवाली में पुलिस ने धारा 144 चुनाव आचार संहिता कोविड महामारी अधिनियम की धाराओं ने मुकद्दमा पंजीकृत किया था। मामला अनूपशहर एमपी/एमएलए की विशेष अदालत में विचाराधीन है। अधिवक्ता में बताया कि पूर्व में पुलिस ने लीपा पोती करते हुए मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी।

By Ashwani Bhardwaj Edited By: Abhishek Pandey Updated: Thu, 21 Mar 2024 07:45 AM (IST)
Hero Image
भाजपा के विधायक प्रदीप चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
संवाद सूत्र, अनूपशहर। एमपी एमएलए विशेष अदालत ने भाजपा के बुलंदशहर सदर विधायक प्रदीप चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 29 मार्च को कोर्ट में तलब किया है।

अधिवक्ता राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि आठ फरवरी 2022 को भाजपा प्रत्याशी तथा वर्तमान सदर विधायक प्रदीप चौधरी के खिलाफ बिना अनुमति के जनसभा, रैली आयोजित करने पर नगर कोतवाली में पुलिस ने धारा 144, चुनाव आचार संहिता, कोविड महामारी अधिनियम की धाराओं ने मुकद्दमा पंजीकृत किया था।

मामला अनूपशहर एमपी/एमएलए की विशेष अदालत में विचाराधीन है। अधिवक्ता में बताया कि पूर्व में पुलिस ने लीपा पोती करते हुए मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। जिसके बाद एसआई की विरोध याचिका फुटेज सुनने के बाद न्यायालय ने विधायक को तलब कर सरकार बनाम प्रदीप चौधरी के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी।

चार गैर जमानती वारंट हो चुके हैं जारी

चार-चार जमानती वारंट जारी के बाद भी विधायक कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। एमपी/एमएलए की विशेष अदालत के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने न्यायालय में हाजिर न होने पर विधायक के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 29 मार्च को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है।

आपत्तिकर्ता ने सदर विधायक पर चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग पर न्यायालय ने आगामी तारीख तक याचिका का निवेदन सुरक्षित रखा है।

इसे भी पढ़ें: Election 2024: कठिन डगर पर कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में खोए जनाधार की तलाश में भटक रही पार्टी; राज्य की एकमात्र सीट बचाने की भी चुनौती

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।