UP News: मां से रेप के दोषी बेटे को आजीवन कारावास, बड़ी अम्मी को बनाना चहता था बेगम; 51 हजार रुपये का जुर्माना
Bulandshahr Crime News Update Today मां से दुष्कर्म करने के दोषी बेटे को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव में 16 जनवरी 2023 को हुई थी घटना। महिला के पति की मौत दस वर्ष पहले हो चुकी थी जिसके बाद बेटा बड़ी अम्मी को बेगम बनाना चाहता था।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। लगभग डेढ़ साल पहले कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव में मां के साथ दुष्कर्म करने के दोषी बेटे को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रिश्ते के शर्मशार करने वाला बेटा चारा काटने के बहाने मां को गन्ने के खेत में ले गया था। अदालत ने दोषी पर 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
घर से फरार हो गया था आरोपी
एडीजीसी कुश कुमार व विजय कुमार शर्मा ने बताया कि 22 जनवरी 2023 को कोतवाली देहात पर मुकदमा दर्ज कराया। वादी मुकदमा ने बताया कि 16 जनवरी को उनका बड़ा भाई अम्मी को लेकर जंगल में चारा लेने गया था। खेत से चारा लाने के बहाने बड़े भाई ने अम्मी के साथ दुष्कर्म किया।
छह दिन बाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार
शर्मनाक घटना के बाद आरोपित भाई गांव से भाग गया। उनकी मां ने घर आकर उन्हें आपबीती बताई। काफी तलाशने के बाद भी आरोपित भाई नहीं मिला तो उसकी तलाश की। घटना के छह दिन बाद 22 जनवरी को वादी व उसके भाई ने अपने आरोपित भाई को पकड़ लिया और कोतवाली देहात जाकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर चालान कर दिया।
पत्नी बनाने के लिए धमका रहा था आरोपी युवक
वादी ने बताया उसका आरोपित भाई लगातार अम्मी को पत्नी बनाने लिए धमका रहा था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायालय/ त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने बेटे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 51 हजार रुपये की सजा सुनाई है।
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दस वर्ष पहले हुई पति की मृत्यु
महिला के पति की मृत्यु लगभग दस साल पहले हो गई थी। बेटा विधवा मां को बेगम बनाने के लिए कहता था और धमकता था। मां के साथ दरिंदगी की घटना गांव में काफी दिन तक चर्चा का विषय बनी रही थी।