स्टेशन पर गंदगी फैलाना और धूमपान करने पर भुगतना पड़ेगा जुर्माना
स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाई तो आपको पांच हजार रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। गत दो माह में रेलवे ने धूमपान करने वाले 100 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है। धूम्रपान करने वालों से 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। रेलवे द्वारा स्टेशन परिसर पर धूम्रपान करने वाले और गंदगी फैलाने वाले पर विशेष नजर रखी जा रही है।
By JagranEdited By: Updated: Mon, 07 Oct 2019 10:49 PM (IST)
बुलंदशहर, जेएनएन। स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाई तो आपको पांच हजार रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। गत दो माह में रेलवे ने धूमपान करने वाले 100 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है। धूम्रपान करने वालों से 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। रेलवे द्वारा स्टेशन परिसर पर धूम्रपान करने वाले और गंदगी फैलाने वाले पर विशेष नजर रखी जा रही है।
रेलवे ने स्टेशन को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए यात्रियों को जागरूक करने के लिए पोस्टर बैनर लगा रखे है। जिससे यात्री जागरूक हो सके और स्टेशन को साफ सुथरा बनाए रखने में अपना सहयोग दे सके। वहीं स्टेशन पर धूमपान करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। धूमपान पर इतनी सख्ती है कि परिसर में यदि कोई व्यक्ति धूमपान करता हुआ मिलता है तो चालान कटना तय है। हालांकि धूमपान और गंदगी फैलाने को लेकर पहले भी जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन रेलवे अब इन पर सख्ती से अमल कर रहा है। धूमपान और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होने से स्टेशन साफ सुथरा नजर आता है। रेलवे ने स्टेशन परिसर में डस्टबीन लगाने के साथ ही साफ-सुथरे सुलभ शौचालय की व्यवस्था कर रखी है। ये है जुर्माने की धनराशि धूमपान - 200 रुपये
गंदगी फैलाने पर- 500 रुपये रेलवे एक्ट अनुसार एनजीटी एक्ट के अनुसार - 5000 रुपये
खुले में शौच पर - 500 रुपये प्लेटफार्म पर वाहन ले जाने पर- 200 रुपये इन्होंने कहा.. स्टेशन परिसर में धूमपान करन या गंदगी फैलाना दंडनीय अपराध है। गत दो माह में धूम्रपान करने वाले 100 यात्रियों का जुर्माना काटा गया है - अरविद कुमार स्टेशन अधीक्षक।
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