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नियमों की अनदेखी करने वालों की शामत, नौ दिन में 1774 चालान

फोटो 03 जागरण संवाददाता चंदौली यातायात माह में नियमों की अनदेखी वाहन चालकों के लिए भा

By JagranEdited By: Updated: Wed, 11 Nov 2020 05:21 PM (IST)
नियमों की अनदेखी करने वालों की शामत, नौ दिन में 1774 चालान
नियमों की अनदेखी करने वालों की शामत, नौ दिन में 1774 चालान

फोटो : 03

जागरण संवाददाता, चंदौली : यातायात माह में नियमों की अनदेखी वाहन चालकों के लिए भारी पड़ रही है। पुलिस विभाग ने वाहन चालकों पर कार्रवाई तेज कर दी है। नौ दिन में 1774 वाहन चालकों का चालान किया गया। इन पर 22 लाख 83 हजार 400 रुपये जुर्माना लगाया गया है। हालांकि वाहन चालकों ने अभी तक मात्र 13 हजार 500 रुपये ही जुर्माना अदा किया है। विभाग की ओर से नवंबर माह के अंत तक अभियान चलाया जाएगा। बिना हेलमेट व सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले, बाइक पर तीन सवारी निशाने पर हैं।

वाहन चलाते समय नियमों का पालन कराने व सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिए नवंबर को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है। विभाग की ओर से रैली निकालकर अभियान का आगाज किया गया। लोगों को यातायात नियमों के पालन को लेकर जागरूक किया गया। दरअसल, लाकडाउन में सड़कों पर निकलने की मनाही होने की वजह से पूर्वांचल के सभी जिलों में सड़क हादसों में काफी कमी आई। गत वर्ष की तुलना में इस साल 50 फीसद कम हादसे हुए। परिवहन व यातायात विभाग इसको कायम रखने के लिए हाथ-पांव मार रहा है। यह तभी संभव है जब लोग यातायात नियमों का बखूबी पालन करें। इसके लिए यातायात विभाग सख्ती बरत रहा है। वाहनों की जांच-पड़ताल कर कार्रवाई कर ही रहा है। थाना स्तर पर टीमों का गठन कर जगह-जगह अभियान चलाया जा रहा है। नियमों की अनदेखी करने वालों का ई-चालान किया जा रहा है। इसके लिए वाहन चालकों को रोकना और उनका विरोध झेलना भी नहीं पड़ रहा। बिना हेलमेट अथवा तीन सवारी बैठाकर जा रहे बाइक सवारों के वाहन के नंबर की फोटो खींचकर चालान कर दिया जा रहा है। चालान होने से वाहन चालकों में खलबली मची है। यातायात प्रभारी गोपाल गुप्ता ने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों का चालान कर जुर्माना लगाया जा रहा है। अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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नियमों की अनदेखी पर जुर्माना

बिना हेलमेट बाइक चलाने पर एक हजार, तीन सवारी पर एक हजार, काली फिल्म पर एक हजार, प्रेशर हार्न पर 2500, ड्राइविग लाइसेंस न होने पर 2500 रुपये तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है। शासन-प्रशासन का मानना है कि एक बार जुर्माना अदा करने के बाद वाहन चालक दोबारा नियम तोड़ने से परहेज करेंगे।