Article 370: अनुच्छेद-370 पर SC के फैसले का चंदौली में स्वागत, व्यवसायियों से लेकर शिक्षकों ने कही ये बात
Article 370 सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जनपद के बुद्धिजीवियों समेत आम लोगों में भी हर्ष का माहौल है। सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। यह न केवल जनपदवासियों बल्कि पूरे देश के लिए हर्ष का विषय है।
जागरण संवाददाता, चंदौली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जनपद के बुद्धिजीवियों समेत आम लोगों में भी हर्ष का माहौल है। लोगों ने कहा कि सरकार ने अनुच्छेद-370 हटाकर जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है।
सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। यह न केवल जनपदवासियों बल्कि पूरे देश के लिए हर्ष का विषय है। जनपद के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे उचित ठहराने जाने के फैसले का स्वागत किया है और कहा कि जम्मू-कश्मीर पूर्व से ही भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला राष्ट्रहित के लिए
सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है संविधान के अनुकूल व यह राष्ट्रहित में है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। इससे देश की अखंडता व एकता को बल मिलेगा। इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर पूरी तरह से देश का हिस्सा हो गया है। -डा. आनंद गुप्ता, शिक्षक
व्यवसायियों ने किया फैसले का स्वागत
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत खुशी हुई। जम्मू कश्मीर को पहले आतंकवाद से जाना जाता था। अब अमन और शांति से जाना जाएगा। जम्मू-कश्मीर में रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यहां के लोग भी अब अमन-चैन की जिंदगी जिएंगे। -राजन सिंह, व्यवसायी
शिक्षकों ने बताया ऐतिहासिक कदम
सरकार ने अनुच्छेद-370 हटाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। यह जम्मू-कश्मीर सहित देशवासियों के लिए अहम फैसला है। इससे देश की एकता व अखंडता को मजबूती मिलेगी और जम्मू-कश्मीर के विकास को भी गति मिलेगी। -डा. रितु खरवार, शिक्षक
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