PM Awas Yojana Rules Revised: बाइक, फोन और फ्रिज है, फिर भी मिलेगा पीएम आवास; अधिकतम आयु सीमा भी बढ़ी
PM Awas Yojana New Guidelines प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता शर्तों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब बाइक मोबाइल और फ्रिज होने पर भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवास योजना के लिए अब अधिकतम आयु सीमा भी बढ़ाई गई है। इस योजना के तहत अब 15 हजार रुपये मासिक कमाने वाले भी आवास पाने के हकदार होंगे।
जागरण संवाददाता, चंदौली। बाइक, मोबाइल फोन और फ्रिज है तो भी आप प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र नहीं होंगे। सरकार ने योजना के तहत पात्रता की शर्तों में बदलाव किया है। अधिकतम आयु की सीमा भी बढ़ाई गई है।
अब 15 हजार रुपये मासिक कमाने वाले भी इस योजना के तहत आवास पाने के हकदार होंगे। जनपद में वर्ष 2016 से अब तक 30 हजार लाभार्थियाें को योजना से लाभांवित किया जा चुका है।
दरअसल सरकार की ओर से हर गरीब को छत मुहैया कराने में पात्रता की शर्तें आड़े आ रही थी। ऐसे में सरकार ने पात्रता की शर्तों में अबकी बार बदलाव किया गया है। इसके लिए बाकायदा ब्लाक स्तर पर बैठकों का आयोजन कर ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्याें को जानकारी दी जा रही, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति आवास से वंचित न रहने पाए। वहीं सर्वेक्षण के कार्य के लिए कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है।
इनको नहीं मिलेगा आवास
मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन, यंत्रीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण, 50 हजार या इससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड, जिनके परिवार में सरकारी कर्मचारी हैं।गैर कृषि उद्यमों में सरकार की ओर से पंजीकृत परिवार, वह परिवार जिनका कोई सदस्य 15 हजार से अधिक प्रति माह कमा रहा हो, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, वह परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हों और वह परिवार जिनके पास पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हों आवास योजना का लाभ पाने के लिए पात्र नहीं होंगे।
चयन को सर्वेक्षण
पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवों की ओर से बैठक कर ग्रामवासियों को संशोधित मानक व सर्वेक्षण के संबंध में जानकारी दी जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक रजिस्टर रखा जाएगा। रजिस्टर को "प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर" कहा जाएगा। इसका अवलोकन बीडीओ करेंगे।
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सर्वेक्षण के दौरान यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो जनपद स्तर पर विकास भवन में बनाए गए कंट्रोल रूम में फोन नंबर 05412-260001 पर शिकायत की जा सकती है। वहीं ग्राम पंचायत सचिव व बीडीओ को जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होंगे, उसकी अलग पत्रावली बनाकर रखी जाएगी। सर्वेक्षण का कार्य केवल सरकारी कर्मचारी ही करेंगे।यह भी पढ़ें- Pradhan Mantri Awas Yojana ग्रामीण की शर्तों-नियमों में बदलाव, अब पात्रों को भी घर न मिलने का रिस्कप्रधानमंत्री आवास के सर्वेक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, ताकि पात्र लाभार्थियों का चयन हो सके।
-एसएन श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी